
Bail Rejected: दरभंगा सिविल कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां विभिन्न अपहरण के मामलों में चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने कठोर रुख अपनाते हुए अपराधियों को राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे ही रहने का फरमान सुनाया। यह दिखाता है कि न्यायपालिका ऐसे गंभीर अपराधों को लेकर कितनी गंभीर है।
अपहरण के मामलों में आरोपियों को Bail Rejected
सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार पांडेय की कोर्ट ने मोरो थाना के मामले में काराधीन आरोपी अमर कुमार (पिता रघुनाथ सहनी, निवासी तीसीडीह) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अमर कुमार पर एक नाबालिग का अपहरण करने का आरोप है। इसके अलावा, एडीजे श्री पांडेय ने सिंहवाड़ा थाना के मामले में भी एक नाबालिग का अपहरण करने के आरोपी राजा यादव (ठकनिया टोला, सिंहवाड़ा) की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
शादीशुदा महिला और बच्चे के अपहरण में भी नहीं मिली राहत
न्यायालय श्री पांडेय की कोर्ट ने एक शादीशुदा महिला का उसके 07 वर्षीय बच्चे के साथ अपहरण के आरोप में दर्ज सिमरी थाना के मामले में काराधीन आरोपी मो. नौशाद (निवासी कटासा, सिंहवाड़ा थानाक्षेत्र) का जमानत आवेदन भी खारिज कर दिया है। इन सभी गंभीर मामलों में आरोपी की Bail Rejected हुई है, जिससे कानून का राज स्थापित होता दिख रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
सिंहवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 8 NBW Warrant वारंटी गिरफ्तार
वहीं, न्यायालय द्वारा निर्गत NBW Warrant वारंटों के तहत सिंहवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 8 वारंटियों को विधिवत गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस की सक्रियता और अपराधियों के प्रति सख्ती को दर्शाता है।
- मोहम्मद मुर्तुजा (पिता स्व.फजले रब)
- अबुलेस (पिता मोहम्मद मुर्तुजा)
- मोहम्मद वशीरुल हक (पिता मोहम्मद शमिदुल)
- मोहम्मद महिबुल हक (पिता मोहम्मद शमिदुल)
- सुधीर कहार (पिता गोनी कहार)
- चंद्रशेखर कहार (पिता गोनी कहार)
- दिनेश कहार (पिता गोनी कहार)
- सूरज कहार (पिता मेही कहार)
पहले चार पैगम्बरपुर निवासी हैं, जबकि अन्य चार कटासा, सभी थाना सिंहवाड़ा, जिला दरभंगा के निवासी हैं। सिंहवाड़ा थाना द्वारा की गई यह कार्रवाई प्रशंसनीय है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें







