
बिहार में नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून को तोड़ने वालों पर न्यायालय ने एक बार फिर कठोर कार्रवाई की है। नवगछिया के विशेष उत्पाद न्यायालय ने शराब तस्करी और बिक्री के दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को 5-5 साल सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे लोगों के लिए एक सख्त संदेश है, जो कानून को हल्के में ले रहे हैं।
शराबबंदी उल्लंघन: देशी शराब की बिक्री पर नवीन कुमार को कठोर सजा
नवगछिया के विशेष उत्पाद न्यायालय, जिसकी अध्यक्षता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-12, भागलपुर, श्री शिव कुमार शर्मा कर रहे हैं, ने उत्पाद अधिनियम से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है। यह फैसला बिहार में अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की सरकार की शराबबंदी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
पहला मामला नवगछिया थाना कांड संख्या 258/2022 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 2470/2022 से संबंधित है। इसमें अभियुक्त नवीन कुमार को बिहार मध्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने नवीन को 05 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,00,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में सह-अभियुक्त सावन कुमार सिंह और गनौरी सिंह को साक्ष्य के अभाव में पहले ही रिहा कर दिया गया था।
एएलटीएफ प्रभारी जय प्रकाश पंडित को मिली गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम मधतपुर में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर छापेमारी की गई। अभियुक्त नवीन कुमार के घर की तलाशी के दौरान भूसा घर से एक जार और गैलन में कुल 25 लीटर देशी शराब बरामद की गई। अन्य अभियुक्तों के घर से शराब निर्माण के उपकरण भी मिले थे, जबकि गनौरी सिंह के घर से 01 लीटर देशी शराब बरामद हुई थी।
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465 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़े गए वाहन मालिक को भी कारावास
दूसरा मामला नवगछिया कांड संख्या 337/2024 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 3756/2024 का है। इसमें महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप (पंजीयन संख्या BR-11GF-1446) के स्वामी मनीष कुमार को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने मनीष को भी 05 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,00,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें भी 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिंद्रा पिकअप वाहन से अवैध शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर वाहन सवार दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वाहन की तलाशी लेने पर विभिन्न ब्रांड की कुल 465 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। वाहन से मिले ऑनर बुक कार्ड के आधार पर ही वाहन मालिक की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई थी।
आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इस तरह के मामलों में उत्पाद अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई जारी है।
इस महत्वपूर्ण मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री भोला कुमार मंडल ने अपनी जोरदार बहस प्रस्तुत की। उनके सहयोगी के रूप में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार और पिंटू कुमार सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष तथ्यों को प्रभावी ढंग से रखा।
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