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Darbhanga News: शुभ कार्यों के लिए Commercial Gas Cylinder, सरकार का नया नियम, ऐसे करें आवेदन!

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Commercial Gas Cylinder: शादी-ब्याह, मुंडन और उपनयन जैसे शुभ कार्य अब गैस की किल्लत से नहीं रुकेंगे। बिहार सरकार ने इन आयोजनों के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। बेनीपुर में गैस वितरकों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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बेनीपुर में बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी मनोज कुमार झा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शादी, उपनयन और मुंडन संस्कार जैसे शुभ आयोजनों के लिए Commercial Gas Cylinder की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इसमें बेनीपुर के 6 और अलीनगर के 2 सहित कुल आठ गैस वितरकों ने हिस्सा लिया। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन कार्यों के लिए रसोईया एवं कैटरर को अब निबंधन करवाना अनिवार्य होगा। IOC, HPCL और BPCL कंपनियों को एक सप्ताह के भीतर यह निबंधन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

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Commercial Gas Cylinder वितरण के लिए आवेदन प्रक्रिया

गैस एजेंसियों को अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। आम लोगों द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर ही SDO गैस वितरण के आदेश जारी करेंगे। इसके लिए आवेदक को अपने शुभ कार्य जैसे शादी, उपनयन या मुंडन का आमंत्रण कार्ड आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। साथ ही, कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों की अनुमानित संख्या भी बताना अनिवार्य होगा। इन्हीं जानकारियों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी उपलब्धता के अनुसार वितरण आदेश जारी करेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि Catering Gas की जरूरतें प्रभावी ढंग से पूरी हो सकें।

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वितरकों को दिए गए सख्त निर्देश

सभी गैस वितरकों को विभागीय निर्देशों का आवश्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्हें प्रतिदिन भंडार प्रतिवेदन (स्टॉक रिपोर्ट) भी अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। इस दौरान अलीनगर एवं बेनीपुर की आपूर्ति पदाधिकारी सुश्री मोनिका सहित सभी गैस वितरण एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद थे। सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने सभी गैस वितरकों को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया कि वे सरकार के आदेशों का शत-प्रतिशत पालन करें। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी अनिवार्य पंजीकरण पूरे किए जाएं और दैनिक स्टॉक रिपोर्ट नियमित रूप से जमा की जाए ताकि आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बनी रहे और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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