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Nepal News: नेपाल भंसार ₹100 शुल्क पर ब्रेक…सुप्रीम कोर्ट ने भारत से आने वाले दैनिक सामान पर लगी कस्टम ड्यूटी रोकी, बड़ी राहत

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Nepal News: नेपाल भंसार ₹100 शुल्क पर ब्रेक…सुप्रीम कोर्ट ने भारत से आने वाले दैनिक सामान पर लगी कस्टम ड्यूटी रोकी, बड़ी राहत। नेपाल भंसार शुल्क: सीमा पर भारत से आ रहे रोजमर्रा के सामान पर लग रहे कस्टम शुल्क को लेकर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने वित्त मंत्रालय के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे 100 रुपये से अधिक के सामान पर भी भंसार शुल्क वसूला जा रहा था। यह फैसला उन हजारों लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो सीमा पार से अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करते हैं।

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काठमांडू में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त पीठ ने इस मामले में वित्त मंत्रालय के निर्णय पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद अब भारत से 100 रुपये से अधिक मूल्य की दैनिक उपयोग की वस्तुएं लाने पर लगने वाला नेपाल भंसार शुल्क तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गया है।

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नेपाल भंसार शुल्क विवाद: क्या था मामला?

दरअसल, नेपाल के वित्त मंत्रालय ने एक नियम लागू किया था जिसके तहत भारत से आने वाले 100 रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी सामान पर भंसार कर अनिवार्य कर दिया गया था। इस निर्णय को व्यापार संधि के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए अधिवक्ता अमितेश पण्डित समेत कई अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका में तर्क दिया गया था कि यह नियम सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका और दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

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वित्त मंत्रालय के इस फैसले के बाद तराई-मधेश क्षेत्र के सीमा नाकों पर काफी सख्ती बढ़ा दी गई थी। सुरक्षाकर्मियों द्वारा लोगों के सामान जब्त किए जाने के कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन भी किए। हालांकि, तत्कालीन प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने इस फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया था।

याचिका और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

27 अप्रैल को दायर इस रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए सरकार को अंतरिम आदेश पर बहस के लिए बुलाया था। सरकार की ओर से दलीलें सुनने के बाद, शुक्रवार को अदालत ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कस्टम विभाग के नाम अंतरिम आदेश जारी किया और तत्काल प्रभाव से इस व्यवस्था पर रोक लगाने का निर्देश दिया। यह फैसला नेपाल-भारत सीमा पर छोटे पैमाने के व्यापार और दैनिक आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

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