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Bihar News: फर्राटा में सन्नाटा, Traffic Challan: अब बकाया चालान नहीं भरा तो नहीं रजिस्टर होगी नई गाड़ी, बिहार सरकार ला रही नया नियम!

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Traffic Challan: बिहार की सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है! अगर आपके सिर पर कोई ट्रैफिक चालान बकाया है, तो नई गाड़ी खरीदने का सपना पूरा करना मुश्किल हो सकता है। बिहार सरकार एक ऐसा नियम लाने जा रही है, जो बकाया चालान वालों की नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा देगा। बिहार परिवहन विभाग एक नए नियम का मसौदा तैयार कर रहा है, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति पर ट्रैफिक चालान बकाया है, तो उसे नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से रोका जा सकता है। यह कदम यातायात नियमों के प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है, क्योंकि जागरूकता अभियानों और भारी जुर्माने के बावजूद Traffic Challan की वसूली एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

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बकाया Traffic Challan: नहीं मिलेगी नई गाड़ी?

अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का Traffic Challan बकाया है, तो नई खरीदी गई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जिला परिवहन कार्यालय में रोक दी जा सकती है। प्रस्तावित प्रणाली के तहत, रजिस्ट्रेशन की मंजूरी से पहले खरीदार के नाम और आधार विवरण से जुड़े वाहन स्वामित्व रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। यदि लंबित चालान पाए जाते हैं, तो बकाया भुगतान होने तक रजिस्ट्रेशन के कागजात रद्द किए जा सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। परिवहन विभाग वाहन डीलरों को भी इस प्रस्तावित सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी करने की उम्मीद कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कई मोटर चालक वर्तमान में चालान जारी होने के बाद भी जुर्माना नहीं भरते, जिससे विभाग को राजस्व का नुकसान होता है और यातायात नियमों को लागू करने में कठिनाई आती है।

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पटना में बढ़ी निगरानी, फिर भी चुनौती

पूरे बिहार में, खासकर पटना में यातायात प्रवर्तन को कड़ा कर दिया गया है। शहर के कई प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो उल्लंघनों और अन्य गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल निगरानी के बढ़ते उपयोग से चालान जारी करने में वृद्धि हुई है, लेकिन जुर्माने की वसूली अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।

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क्या कहते हैं आंकड़े?

  • मई 2023 से फरवरी 2026 के बीच पटना और अन्य जिलों में लगभग 32.58 लाख चालान जारी किए गए थे।
  • विभाग ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि प्रस्तावित नियम कब से लागू होंगे।

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