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Begusarai Giriraj Singh News: गिरिराज सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली “तीन हाथ जमीन” में जमानत

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को 2019 के लोकसभा चुनाव संबंधी एक पुराने मामले में बेगूसराय की MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने उन्हें तत्काल जमानत दे दी, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया है।

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Begusarai Giriraj Singh News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक कथित “तीन हाथ जमीन” बयान से जुड़े मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार को बेगूसराय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई। यह मामला चुनावी सभा में दिए गए एक भाषण से जुड़ा है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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अदालत में पेशी के बाद जमानत मिलने से उन्हें तत्काल राहत मिली है, जबकि मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। सोमवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय स्थित एसीजेएम सह एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और उन्हें राहत प्रदान की।

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क्या था ‘तीन हाथ जमीन’ वाला बयान, जिस पर हुआ विवाद?

यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आयोजित एक चुनावी सभा से जुड़ा है। आरोप है कि बेगूसराय के जीडी कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा में दिए गए उनके भाषण की एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इसके बाद तत्कालीन जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। प्राथमिकी में विभिन्न धाराओं के साथ दंगा भड़काने से संबंधित आरोप भी शामिल किए गए थे।

पुलिस की जांच प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल

अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जांच प्रक्रिया और आरोप पत्र को लेकर कई सवाल उठाए। गिरिराज सिंह के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने न्यायालय को बताया कि पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र की मूल प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि केस डायरी, जब्ती सूची और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की उपलब्धता को लेकर भी सवाल हैं। बचाव पक्ष के अनुसार अदालत में प्रस्तुत लगभग 20 पन्नों के आरोप पत्र में केवल कुछ दस्तावेज ही मूल स्वरूप में हैं, जबकि बाकी दस्तावेजों की प्रतियां जमा की गई हैं। अधिवक्ता ने इसे जांच प्रक्रिया की गंभीर कमी बताते हुए मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

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कोर्ट परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ मामला वर्ष 2019 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की चुनावी सभा में दिए गए भाषण के आधार पर दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर उनका विश्वास शुरू से कायम रहा है और अदालत के आदेश ने उस भरोसे को और मजबूत किया है।

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