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Bihar Sand Mining News: बिहार में बालू खनन का ‘नया खेल’: अब सीमा से ज्यादा खोदा तो चुकानी होगी भारी कीमत!

बिहार सरकार ने बालू खनन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद लीजधारकों को तय सीमा से अधिक खनन करने पर अब अतिरिक्त रॉयल्टी चुकानी होगी। यह नया नियम अवैध खनन को रोकने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे खनन माफियाओं पर सीधा असर पड़ेगा।

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Bihar Sand Mining News: बिहार सरकार ने बालू खनन को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब लीजधारकों को निर्धारित सीमा से अधिक खनन करने पर अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। खान एवं भूविज्ञान विभाग ने सभी जिलों को इस नई व्यवस्था के तहत अतिरिक्त रॉयल्टी देनदारी की गणना शुरू करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से खनन कार्यों की निगरानी में सुधार होगा और राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

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नई नियमावली में क्या है खास?

नए सिस्टम के तहत, प्रत्येक खनन स्थल से निकाले गए बालू की मात्रा का वार्षिक आधार पर आकलन किया जाएगा। यदि वास्तविक रूप से निकाले गए बालू पर देय रॉयल्टी, निस्तारण के समय निर्धारित राशि से अधिक पाई जाती है, तो लीजधारक को अंतर राशि का भुगतान अतिरिक्त रॉयल्टी के रूप में करना होगा। सरकार का मानना है कि यह उपाय खनिज निष्कर्षण का अधिक सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा और कम रिपोर्टिंग या अत्यधिक खनन से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करेगा।

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अवैध खनन और राजस्व रिसाव पर लगाम

संशोधित प्रावधान बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) संशोधन नियमावली, 2026 के माध्यम से लागू किए गए हैं, जो 6 मई से प्रभावी हो गए हैं। इन संशोधित नियमों में सुरक्षा जमा, रॉयल्टी दरों और बालू खनन लीज के लिए परिचालन स्थितियों से संबंधित बदलाव शामिल हैं। खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य अवैध निकासी पर अंकुश लगाना और देय रॉयल्टी से कम भुगतान करने के प्रयासों को हतोत्साहित करना है। विभाग का मानना है कि ये बदलाव बालू खनन क्षेत्र में जवाबदेही में सुधार करेंगे और राज्य भर में वास्तविक खनन गतिविधि की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करेंगे।

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उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि नया सिस्टम रॉयल्टी भुगतान को निकाले गए खनिजों की मात्रा से अधिक बारीकी से जोड़कर नियामक निरीक्षण को मजबूत कर सकता है।

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जिलाधिकारियों को निर्देश, पारदर्शिता पर जोर

खान एवं भूविज्ञान विभाग ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द अतिरिक्त रॉयल्टी बकाया की गणना पूरी करने का निर्देश दिया है। जहां अतिरिक्त देनदारी स्थापित होती है, वहां अधिकारी संबंधित लीजधारक से राशि वसूल करेंगे और उसे खनन राजस्व मद में जमा करेंगे। विभाग ने कहा कि इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन की निगरानी राज्य मुख्यालय स्तर पर भी की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि संशोधित नियम खनन कार्यों में पारदर्शिता में सुधार करेंगे, प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करेंगे और राजस्व संग्रह को बढ़ाएंगे। बालू खनन संचालकों के लिए, इन बदलावों का मतलब है कि स्वीकृत स्तर से अधिक निष्कर्षण के परिणामस्वरूप वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय दायित्व हो सकते हैं।

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