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Bihar Mineral News: खनिज ढुलाई में बड़ा बदलाव! बिहार सरकार का नया ISTP पोर्टल लॉन्च, जानें आपको क्या करना होगा

बिहार सरकार ने खनिज ढोने वाले वाहनों के लिए ISTP पोर्टल लॉन्च कर एक बड़ा कदम उठाया है। अब दूसरे राज्यों से आने वाले सभी छोटे खनिज ढोने वाले वाहनों को राज्य में प्रवेश से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इससे अवैध ढुलाई पर लगाम लगेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य को राजस्व का ₹5000 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

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Bihar Mineral News: बिहार में खनिजों की ढुलाई को और अधिक पारदर्शी बनाने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने खनिजों को दूसरे राज्यों से राज्य में लाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। मंगलवार को खान एवं भूविज्ञान मंत्री प्रमोद कुमार ने इंटर-स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) पोर्टल लॉन्च किया, जिसे उन्होंने खनिजों के परिवहन और उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और राजस्व संग्रह में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

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बिहार मिनरल न्यूज़: अवैध ढुलाई पर लगेगी लगाम

नए नियम 10 जून से प्रभावी होंगे। इसके तहत, दूसरे राज्यों से बिहार में छोटे खनिज लाने वाले सभी वाहनों को राज्य में प्रवेश से पहले ISTP पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। मंत्री कुमार ने कहा कि यह कदम बिहार को कई अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप लाता है, जहां खनिज ढोने वाले वाहनों के लिए पंजीकरण और नियामक शुल्क लागू होते हैं। उन्होंने बताया, “अन्य राज्यों में भी छोटे खनिज लाने वाले वाहनों के लिए ऐसी ही प्रणालियाँ हैं। बिहार ने अब पारदर्शी निगरानी और उचित राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए ISTP पोर्टल पेश किया है।”

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विभाग के अनुसार, वजन के हिसाब से मापे जाने वाले खनिजों को ढोने वाले वाहनों से 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन और आयतन के हिसाब से मापे जाने वाले खनिजों के लिए 85 रुपये प्रति घन मीटर शुल्क लिया जाएगा। ये नियम बालू, पत्थर, गिट्टी, मोरम और पत्थर की धूल जैसे छोटे खनिजों पर लागू होते हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह प्रणाली कोयला और फ्लाई ऐश जैसे बड़े खनिजों को ढोने वाले वाहनों पर लागू नहीं होगी।

राजस्व वसूली में आएगा उछाल?

मंत्री कुमार ने कहा कि इस पहल से राज्य के राजस्व संग्रह तंत्र को मजबूती मिलने और चालू वित्तीय वर्ष के लिए विभाग के 5,000 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि खनिजों के परिवहन की बेहतर निगरानी और विनियमन से विभाग इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। लॉन्च के दौरान खान आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि पोर्टल औपचारिक रूप से 9-10 जून की आधी रात से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि, अधिकारियों को शुरुआती कुछ दिनों में नरम रुख अपनाने का निर्देश दिया गया है ताकि ट्रांसपोर्टरों और हितधारकों को नई आवश्यकताओं से परिचित होने का समय मिल सके। विभाग की योजना 14 जून के बाद सख्त प्रवर्तन शुरू करने की है।

सिंह ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में समाचार पत्रों के विज्ञापनों, पैम्फलेट वितरण और ट्रांसपोर्टरों व अन्य हितधारकों के साथ बैठकों के माध्यम से जागरूकता अभियान पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। वाहन मालिकों के प्रश्नों और परिचालन संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन भी स्थापित की गई है। नए नियमों के तहत, बिहार में छोटे खनिज लाने वाले वाहनों के पास दो अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए: एक वैध ट्रांजिट पास और एक इलेक्ट्रॉनिक चालान। जिला प्रशासन और खान विकास अधिकारी अनुपालन की निगरानी करेंगे और निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि बिना किसी भी आवश्यक दस्तावेज के संचालित पाए जाने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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रेल मार्ग से भी होगी निगरानी

फिलहाल, यह प्रणाली केवल सड़क मार्ग से छोटे खनिजों के परिवहन पर लागू होती है। हालांकि, विभाग ने संकेत दिया है कि वह इस आवश्यकता को रेल द्वारा ले जाए जाने वाले खनिजों तक भी विस्तारित करने का इरादा रखता है। सिंह ने कहा कि रेलवे खेपों के लिए अनिवार्य ISTP पंजीकरण के संबंध में आदेश अगले दो से चार दिनों के भीतर जारी होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि यह विस्तार परिवहन के तरीके की परवाह किए बिना खनिज आवाजाही की एक समान निगरानी सुनिश्चित करेगा और पूरे क्षेत्र में नियामक निगरानी को और मजबूत करेगा।

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