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Bihar News: बिहार में बदलेंगे भवन निर्माण के नियम, अब नक्शा पास कराना होगा बेहद आसान!

नए बिल्डिंग बायलॉज 2026 के मसौदे में स्व-प्रमाणीकरण और 30 दिनों में 'अनुमति मान ली जाएगी' जैसे क्रांतिकारी प्रावधान शामिल हैं। इससे छोटे और मध्यम भवनों के नक्शा पास कराने की प्रक्रिया बेहद सरल हो जाएगी, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और विकास को गति मिलेगी।

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पटना बिल्डिंग न्यूज़: बिहार सरकार ने बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 का मसौदा तैयार कर लिया है। इस मसौदे का उद्देश्य राज्य भर में भवन निर्माण और शहरी विकास के नियमों को सरल बनाना है। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो यह नया ढांचा मौजूदा नक्शा अनुमोदन प्रक्रिया में बड़े बदलाव लाएगा, खासकर छोटे और मध्यम आकार के आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिए। इस मसौदे को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट के पास भेजने से पहले सार्वजनिक प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की आपत्तियों के लिए खोला गया है।

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स्व-प्रमाणीकरण से मिलेगी बड़ी राहत

मसौदे में एक महत्वपूर्ण प्रावधान निर्दिष्ट श्रेणियों के भवनों के लिए स्व-प्रमाणीकरण प्रणाली की शुरुआत करना है। इस प्रणाली के तहत, संपत्ति मालिकों को अब नगर निकायों से पूर्व नक्शा अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उनके प्रोजेक्ट निर्धारित श्रेणी में आते हैं। इसके बजाय, उन्हें अपने भवन योजनाओं को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वास्तुकार या तकनीकी विशेषज्ञ से तैयार करवाना होगा और उन्हें एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद, अनुमोदन प्रमाण पत्र तुरंत डाउनलोड किया जा सकेगा।

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यह सुविधा 24 मीटर तक की ऊंचाई वाले और प्रति मंजिल 750 वर्ग मीटर के अधिकतम फर्श क्षेत्र वाले आवासीय भवनों के लिए प्रस्तावित है। कुछ स्कूल, मॉल, कारखाने और गोदाम भी शर्तों के अधीन इस प्रणाली के दायरे में आ सकते हैं।

30 दिनों में मिलेगी ‘मानद’ स्वीकृति

मसौदे में प्रशासनिक देरी को कम करने के उद्देश्य से एक ‘मानद अनुमति’ खंड भी शामिल है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई आवेदक भवन अनुमोदन के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करता है और संबंधित प्राधिकरण 30 दिनों के भीतर आवेदन को न तो स्वीकृत करता है और न ही अस्वीकृत करता है, तो योजना को स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रावधान का उद्देश्य दक्षता में सुधार करना और फाइलों के लंबित रहने की संख्या को कम करना है।

पूरे बिहार में एक समान होंगे नियम

प्रस्तावित बायलॉज में कमरे की ऊंचाई, रसोई, बाथरूम, सीढ़ियां और बालकनी सहित संरचनात्मक घटकों के लिए न्यूनतम मानक भी निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने पहले के नियमों के तहत कुछ मौजूदा दंडात्मक प्रावधानों और जुर्माने में ढील देने का भी प्रस्ताव किया है।

ये नए नियम बिहार के सभी शहरी स्थानीय निकायों में समान रूप से लागू होंगे, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगरीय क्षेत्र और नियोजन क्षेत्र शामिल हैं। मसौदे में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन अधूरी निर्माण परियोजनाओं की पिछली अनुमतियां समाप्त हो गई हैं, उन्हें शेष कार्य के लिए नए 2026 नियमों का पालन करना होगा। इसी तरह, जिन बड़ी परियोजनाओं को पहले मंजूरी मिल गई थी लेकिन परमिट समाप्त होने से पहले शुरू नहीं हो पाईं, उन्हें भी नए ढांचे के तहत लाया जाएगा।

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आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। यह बदलाव बिहार के शहरी विकास में एक नया अध्याय जोड़ सकता है, जिससे आम लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और निर्माण क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी।

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