

समस्तीपुर, देशज न्यूज। दलसिंहसराय जिल में लोमहर्षक घटना के बाद न्याय की उम्मीद जग गई है। यहां तीन साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या (Rape and Murder) करने वाले दरिंदे को एडीजे व विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने पॉक्सो के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है। मामला समस्तीपुर (Samastipur) जिले के दलसिंहसराय के पार बसरिया गांव से जुड़ा है।
जानकारी के अनुसार, जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में 2 जून 2018 को अभियुक्त रामलाल महतो ने तीन साल के मासूम बच्ची के साथ उसके ननिहाल में जघन्य तरीके से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। शव को खेत में फेंक दिया था। इस वारदात को लेकर एक मामला उजियारपुर थाना इलाके के बच्ची के माता-पिता ने दलसिंहसराय थाना में दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
मामले में आरोपी रामलाल महतो को फांसी की सजा सुनाई गई है। समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना इलाके में 2 जून 2018 को हुई इस भीषण कांड के बाद न्यायालय ने लगभग ढाई साल बाद अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश द्वारा कांड संख्या 150/18 दलसिंहसराय थाना के तहत दोषी पाए गए शख्स को धारा 376, 302 &6 पाँस्को ऐक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है।



