पटना हाई कोर्ट ने पटना सिटी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज) उज्ज्वल कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से शुक्रवार को निलंबित कर दिया है।
इनके खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही अभी लंबित है। पटना हाई कोर्ट ने यह निलंबन बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 2020 के रूल 6 के सब रूल(1) में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तत्काल प्रभाव से किया है।
हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जांच के लंबित रहने या अगले आदेश तक सिन्हा का मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट रहेगा।
पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार हाई कोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल एस के पंवार ने यह जानकारी शनिवार को दी है। उनके ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के प्रभाव में रहने की अवधि तक उज्ज्वल कुमार सिन्हा,
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, पटना सिटी, बगैर पूर्व अनुमति के अपना मुख्यालय नही छोड़ेंगे.निलंबन की अवधि में सिन्हा बिहार सर्विस कोड के नियम 96 के तहत जीवन यापन भत्ता के हकदार होंगे।
इस आदेश की प्रति पटना के डिस्ट्रीक्ट एंड सेशंस जज को भेजी गई है कि ये इस आदेश की प्रति को शीघ्र वे उज्ज्वल कुमार सिन्हा,एडिशनल डिस्ट्रीक्ट एंड सेशंस जज, पटना सिटी को हस्तगत करा देंगे.सिन्हा अपने पद का प्रभार इस आदेश की प्राप्ति के बाद सौंप देंगे।