पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग को रोकने के लिए सभी बूथों पर बायोमेट्रिक एवं आधार (adhar verification of voter in bihar panchyat election) से मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा।
बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। इसमें गड़बड़ी पाये जाने पर बोगस मतदाता वोट नहीं दे पाएंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सुचारु मतदान के लिए आयोग ने पुख्ता इंतजाम किया है।
मतगणना केन्द्रों पर भी वेब कास्टिंग की व्यवस्था के साथ वज्र गृहों में इलेक्ट्रॉनिक ताला का प्रयोग करने का आयोग ने निर्देश दिया है। आयोग ने इसके अनुपालन के लिए जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया है।
प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारियो सूची भी भेजने को कहा गया है। जानकारी की पुष्टि करते हुए मोतिहारी के जानकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी सादिक अख्तर ने बताया कि इसकी तैयारी की जा रही है। कोई भी बोगस वोटिंग नहीं हो पाएगा।