मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड कार्यालय में मुखिया पद के लिए नामांकन को आए एक प्रत्याशी को भैंसे की सवारी करनी इस कदर महंगी पड़ी कि मामला केस तक जा पहुंचा है। ये मुखिया प्रत्याशी हैं कुमारखंड प्रखंड के इसराइन बेला पंचायत से भाग्य आजमा रहे अशोक कुमार मेहता।
भैंसे पर सवार होकर प्रखंड निर्वाचन कार्यालय पहुंचने के कारण प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी ने प्रत्याशी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कुमारखंड थाना में मामला दर्ज कराया है।
यह है मामला
कुमारखंड प्रखंड में पंचायत चुनाव के छठे चरण में मतदान होने वाले हैं। इसके इसके लिए 6 अक्टूबर को मुखिया प्रत्याशी अशोक कुमार मेहता जब नामांकन देने पहुंचे तो आकर्षण का केंद्र बन गए। भावी मुखिया जी भैंसा पर सवार होकर नामांकन देने आए थे। सजाए हुए भैंसे पर फूल माला से लदे नेता जी को देखने के लिए भीड़ जुट गई।
वहीं उनके समर्थक उत्साहित होकर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इससे नामांकन केंद्र का माहौल अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन नामांकन के दौरान यह नाटक करना नेताजी को महंगा पड़ा।
उनका भैंसे पर सवार होना आकर्षण का केंद्र बना। मीडिया ने भी इस खबर को सुर्खियां दी, लेकिन प्रशासन को यह नागवार गुजरा. अनुमंडल पदाधिकारी नीरज कुमार ने खबर पर संज्ञान लेते हुए मुखिया प्रत्याशी अशोक कुमार मेहता पर पशु क्रूरता अधिनियम -1960 की धारा 11 के तहत एफआईआर करने का आदेश दिया।
नेता जी ने एक तरफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया तो दूसरी तरफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धज्जियां उड़ा दी। इस वजह से कुमारखंड के बीडीओ के बयान पर अशोक कुमार मेहता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।