
कुशेश्वरस्थान, देशज टाइम्स ब्यूरो। लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को प्रखंड सभाभवन में बीडीओ संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर ने बताया कि यह एक्ट 5 जून 2016 को पूरे बिहार में लागू हुआ जिसके तहत लोगों को अपने शिकायत के आलोक में हुई कारवाई की जानकारी मिलती है।अपने देश का पहला राज्य बिहार है जहां सर्वप्रथम राज्य सरकार ने पूरे बिहार में इस एक्ट को लागू किया। लोक शिकायत कार्यालय में लोगों को अपनी शिकायत करने में न ही कोई शुल्क देना पड़ता है और न ही इसके लिए वकील रखने की जरूरत पड़ती है। वरण लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ही शिकायतकर्ताओं की ओर से जिरह करते हैं। इस लोक शिकायत कार्यालय में शिकायत दर्ज इंटरनेट व एप्स के जरिए भी कर सकते हैं। लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिकायत के आलोक में हुई कार्रवाई की जानकारी आवेदन में दर्ज पते पर कार्यालय की ओर से भेज दी जाती है। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मो. नदीमुल्ल गफार सिद्दकी ने इस अधिनियम की जानकारी आम लोगों को देने की अपील किया। उन्होंने बताया कि वे शिकायत के आलोक में संबंधित पदाधिकारी को साठ दिनों के अंदर शिकायत का निपटारा करने का निर्देश देते हैं। बीडीओ श्री सिंह ने शिकायत को लेकर पदाधिकारियों व मुखियाओं को संवेदना के साथ लोगों की शिकायत सुनने व उसे यथासम्भव ससमय निपटारा कर समाज में समरसता लाने का अपील किया। प्रमुख हीरा प्रसाद सिंह, मुखिया संजय सुंदरम, रामअनुज यादव, बादल सिंह, मो. मुजीब सहित कई वक्ताओं ने इस एक्ट का प्रषंसा करते हुए इसे लोकहित में सरल व सुगम बताया। मौके पर सीओ मनोज श्रीवास्तव, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. वाणिष झा, एमओ श्रीप्रकाष, पीओ लालमोहन राय, बीईओ शिवकुमार चौधरी, जीविका के प्रकाश कुमार, मोना ठाकुर, विभा देवी, मुखिया विद्यानंद झा, बलराम सिंह, राजीव कुमार झा, तारणी राम, हरेराम राय, पुलकित सदा व पंचायत समिति सदस्य सहित पंचायत सचिव, विकास मित्र, आवास सहायक व कार्यालय कर्मी उपस्थित थे।
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