
पटना। पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली (Patna Blast Case) के दौरान 27 अक्टूबर 2013 को हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच दल (एनआईए) कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दस में से नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है।
वहीं, एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा करने का आदेश सुनाया है। इस मामले में आगामी एक नवंबर को सजा पर सुनवाई होगी।
27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान (Patna Gandhi Maidan Blast) में भाजपा की हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था। इस बीच गांधी मैदान के विभिन्न गेटों और रेलवे स्टेशन पर सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था।
बम ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 90 लोग जख्मी हुए थे।पहले यह मामला गांधी मैदान थाने में दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए ने एक नवंबर 2013 को दिल्ली स्थित एनआईए थाने में केस दर्ज किया था।
बाद में मामले की जांच के दौरान एनआईए ने दस लोगों को आरोपी बनाया था। इनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। ठीक 8 साल बाद आज इस मामले में फैसला सामने है। इस मामले में (Patna Gandhi Maidan Blast) एक नवंबर को सजा पर सुनवाई होगी। दोषी पाए गए सभी 9 लोगों को सजा सुनाया जायेगा।
एनआईए की टीम ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अभी 10 आरोपितों के मामले की सुनवाई पूरी हुई है। ब्लास्ट मामले में जुवेनाइल बोर्ड की ओर से एक आरोपित को तीन वर्ष की कैद की सजा पहले ही सुनायी जा चुकी है।