कोरोना मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में राज्य में कोरोना महामारी के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर की जा रही कार्रवाइयों पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवा से सम्बंधित रिपोर्ट की एक प्रति एमिकस क्यूरी को देने का निर्देश दिया हैं।
चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते उक्त निर्देश दिये। मामले की अगली सुनवाई चार फरवरी को होगी।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा 24 जनवरी 2022 तक देने का निर्देश दिया था। कोर्ट को इससे पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने इस महामारी के रोक थाम और नियंत्रित करने के लिए की जा रही कारवाईयों का ब्यौरा दिया था।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को ये बताने को कहा था कि कोरोना महामारी के तीसरे लहर के रोकथाम और स्वास्थ्य सेवा के क्या कदम उठाए जा रहे है। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया था कि कोरोना महामारी के रोकथाम के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन सख्त तरीके किया जा रहा है।
सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा, मॉल, पार्क आदि को फिलहाल बंद कर दिया गया। साथ ही रात्रि आठ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू भी प्रशासन ने लागू कर दिया हैं। कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में राज्य सरकार के हलफनामा और एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में विरोधाभास के मुद्दों पर राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।