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दरभंगा में 14 परीक्षा केंद्रों पर होगी अग्निशमन सेवा के ‘‘अग्निक’’ पद पर चयन-भर्ती परीक्षा, प्रशासनिक तैयारी पूरी, 9,414 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा

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रभंगा। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार अग्निशमन सेवा में ‘‘अग्निक’’ के पद पर चयन/भर्ती हेतु लिखित परीक्षा को लेकर जिला दंडाधिकारी-सह-जिला संयोजक, दरभंगा राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद की ओर से संयुक्त रूप से जिला आदेश निर्गत किया (Selection-Recruitment Examination for the post of “Agnik” of Fire Service) गया है।

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संयुक्तादेश में कहा गया है
कि अग्निशमन सेवा में ‘‘अग्निक’’ के पद पर चयन/भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 27 मार्च 2022 (रविवार) को दो पाली में यथा – प्रथम पाली 10ः00 बजे पूर्वाह्न से 12ः00 बजे मध्याह्न तक तथा द्वितीय पाली 02ः00 बजे अपराह्न से 04ः00 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला में शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 14 परीक्षा केन्द्रों यथा- +2 राज उच्च विद्यालय,

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दरभंगा, महात्मा गांधी कॉलेज, सुंदरपुर, दरभंगा, सीएम साइंस कॉलेज, दरभंगा, +2 एमएआर महिला स्कूल, लालबाग, दरभंगा, सी.एम. कॉलेज, किलाघाट, दरभंगा, एंजल उच्च विद्यालय, भीगो, दरभंगा, मिल्लत कॉलेज, दरभंगा, डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा, +2 एमएल एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, महाराणी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, के.एस. कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, माउण्ट समर कॉनभेंट स्कूल, पोलो मैदान रोड, लहेरियासराय तथा बीकेडी उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा में निर्धारित है।

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उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला में ‘‘अग्निक’’ के पद पर चयन/भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में कुल – 9,414 परीक्षार्थी भाग लेंगे। उन्होंने जिला संयुक्तादेश में बताया है कि केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा जिलाधिकारी को जिला में उक्त परीक्षा के संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही अपर समाहर्ता, दरभंगा विभूति रंजन चौधरी (मोबाइल नम्बर-9473191318) को केन्द्रीय चयन पर्षद के निर्देशालोक में उक्त परीक्षा का सहायक संयोजक बनाया गया है, वे तदनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए उक्त परीक्षा को दरभंगा जिला में स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्वक कराना सुनिश्चित करेंगे।

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जिला दंडाधिकारी की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी सदर को उक्त परीक्षा में परीक्षा केन्द्र पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु परीक्षा तिथि 27 मार्च 2022 को सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया है।

परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष,
पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त संचालन कराने हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल सहित सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है, इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों को 07 जोन में विभक्त करते हुए 07 जोनल दण्डाधिकारी बनाये गए हैं, जो परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा केंद्रों की गस्ती करेंगे तथा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस बल एवं सशस्त्र पुलिस बल को परीक्षा तिथि 27 मार्च को पूर्वाह्न 8ः30 बजे तक अपने आवंटित परीक्षा केन्द्र पर निश्चित रूप से पहुंच जाने का निर्देश दिया गया है।

सभी स्टैटिक दंडाधिकारी को निर्देशित किया कि परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के सहयोग से किसी भी बाहरी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र के अंदर नहीं जाने देंगे तथा परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ही परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र देखकर एवं आवश्यक छानबीन कर ही अंदर जाने देंगे। इसके साथ ही वे किसी भी परीक्षार्थी को बिना फोटो पहचान पत्र के किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। आदेश में कहा गया है कि परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी कदाचार करने से संबंधित कोई भी सामग्री एवं मोबाईल, पेजर, ब्लूटूथ इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक गजट्स नहीं ले जा सकते हैं।

पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) को प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर दोनों पाली में विधि व्यवस्था संधारण एवं स्वस्थ तथा कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन हेतु पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र हवलदार/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए परीक्षा तिथि को पूर्वाह्न 8ः30 बजे तक उन्हें अपने आवंटित परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्टिंग कराना सुनिश्चित करवाने को कहा गया है।

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सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेसिंग, परीक्षा हॉल एवं शौचालयों का सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही परीक्षा प्रारंभ होने से पहले सभी परीक्षा कक्ष कार्यालय कक्ष एवं उनके दरवाजा खिड़की तथा उपस्कर को सैनिटाइज कराना सुनिश्चित करेंगे।

अभ्यर्थियों को प्रवेश गेट पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए सुरक्षित प्रवेश एवं सीधे परीक्षा कक्ष तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी।  परीक्षा केन्द्र पर सभी अभ्यर्थी एवं वीक्षक तथा परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त एवं जुड़े हुए पदाधिकारी/कर्मी सभी को मास्क पहनकर प्रवेश करना अनिवार्य होगा।

केन्द्राधीक्षक उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थियों का हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर अवश्य कराएंगे। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का डिजिटल बायोमेट्रिक तरीके से बाएं हाथ के अंगूठे का निशान एवं फोटो लिया जाएगा। यदि कोई  परीक्षार्थी अंगूठे का निशान देने अथवा फोटो खिंचवाने की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करता है या आनाकानी करता है तो उसे कदाचार का दोषी मानते हुए परीक्षा से निष्कासित करते हुए उसके विरुद्ध विधिवत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

सभी केन्द्राधीक्षकों को कहा गया है कि केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा उक्त परीक्षा के संचालन हेतु केन्द्राधीक्षकों को उपलब्ध करायी गयी अनुदेश पुस्तिका के अनुसार प्रत्येक पाली में केन्द्राधीक्षक को अपने-अपने परीक्षा केन्द्र पर वीडियोग्राफी के लिए वीडियोग्राफर की व्यवस्था करनी है, वे परीक्षा केन्द्र पर वीडियोग्राफर से परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व से ही तथा परीक्षा समाप्त होने तक सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे – गोपनीय सामग्री को सील खोलकर निकालना, पैक करना, परीक्षा कक्ष एवं बाहरी गतिविधियों की लगातार वीडियोग्राफी कराते रहेंगे।

दरभंगा जिला में
उक्त परीक्षा के परीक्षा केन्द्रों पर कदाचाररहित एवं विधिवत तथा सुचारूपूर्वक संचालन कराने हेतु उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है।  उड़नदस्ता दल को निर्देश दिया कि वे अपने आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के दौरान लगातार निरीक्षण कर तदनुसार परीक्षा का संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि उक्त परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी या ऐसे परीक्षार्थी जो ब्लूटूथ आदि का प्रयोग करते पकड़े जाते हैं, तो उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षा केन्द्र पर कदाचारिता में पकड़े जाने वाले के विरुद्ध परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के तहत आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

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इसके साथ ही सभी संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रथम पाली के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र का मुख्य प्रवेश द्वार 9ः00 बजे पूर्वाह्न में एवं द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार 01ः00 बजे अपराह्न में खुल जाए।

केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया है
कि परीक्षा केन्द्र पर मुख्य द्वार के समीप पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग कनात का घेरा बनाकर अभ्यर्थियों का आवश्यक छान-बीन (फ्रिस्किंग) कराकर ही परीक्षा कक्ष में भेजा जाए। पुरुष परीक्षार्थी के फ्रिस्किंग हेतु पुरुष शिक्षक एवं महिला परीक्षार्थी के फ्रिस्किंग हेतु महिला शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी को उक्त कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

केन्द्राधीक्षक को यह सुनिश्चित करने
का निर्देश दिया गया है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त सभी शिक्षक/कर्मी को परीक्षा पूर्व ही परिचय पत्र निर्गत करेंगे। इसके साथ ही सभी वीक्षक/कर्मी को निदेशित किया गया है कि वे अपना परिचय पत्र अपने शर्ट के पैकेट के सामने लगाकर रखेंगे। सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार को छोड़कर शेष सभी द्वार को बन्द रखना सुनिश्चित करेंगे।

परीक्षा के दौरान
केन्द्राधीक्षक ही अपने पास साधारण मोबाइल रखेंगे। वहीं वीक्षक या किसी को भी मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं होगी। सभी संबंधित थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले उक्त परीक्षा केन्द्र पर कड़ी निगरानी रखने तथा शांतिपूर्वक एवं कदाचारविहीन परीक्षा संचालन कराने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर उक्त परीक्षा के विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे।

जिला दंडाधिकारी की ओर से सभी केन्द्राधीक्षक स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी एवं परीक्षा कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि उक्त परीक्षा को हर हाल में स्वच्छ, कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालित कराना सुनिश्चित करेंगे।

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