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फ़रवरी, 21, 2026
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बिहार सरकार का बड़ा फरमान-15 जुलाई तक कराएं सभी मंदिरों का रजिस्ट्रेशन, फिर शुरू होगी मंदिरों और मठों की बाड़बंदी

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बिहार सरकार ने राज्य के सभी मठ-मंदिरों का 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है। इनकी संपत्ति समेत अन्य जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक की जाएगी।सभी मठ-मंदिरों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है।

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बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद (BSRTC) से जुड़े मठ-मंदिरों की जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिलेगी। बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मंदिरों और मठों के पंजीकरण की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाए।

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कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने शनिवार को कहा कि अगर मंदिर और मठ 15 जुलाई तक बीएसआरटीसी में अपना पंजीकरण कराने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार को मजबूरन अन्य प्रशासनिक विकल्प तलाशना पड़ेगा।सरकार जल्द ही 2,499 पंजीकृत मंदिरों और मठों की बाड़बंदी की प्रक्रिया शुरू करेगी। इन मंदिरों और मठों के पास 18,456.95 एकड़ जमीन है। भूखंड को अतिक्रमण से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

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कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन को मंदिरों, मठों और न्यासों की सभी संपत्ति की जानकारी 15 दिनों के भीतर बीएसआरटीसी की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। उन्होंने बताया कि विधि विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है।

कुमार ने कहा, बिहार देश का पहला राज्य है, जहां सरकार ने इस तरह की कवायद शुरू की है। बीएसआरटीसी की वेबसाइट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 जुलाई के बाद करेंगे। उन्होंने कहा,बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं को बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम-1950 के अनुसार बीएसआरटीसी के साथ पंजीकृत कराना होगा।

मंत्री ने कहा कि मंदिर की संपत्ति को अनधिकृत दावों से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि पुजारियों द्वारा संपत्ति की खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं। जिला प्रशासन को मंदिरों, मठों और न्यासों की सभी संपत्ति की जानकारी 15 दिनों के भीतर बीएसआरटीसी की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। विधि विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है।

मंत्री ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जहां सरकार ने इस तरह की कवायद शुरू की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 जुलाई के बाद बीएसआरटीसी की वेबसाइट का उद्घाटन करेंगे। बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं को बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम-1950 के अनुसार बीएसआरटीसी के साथ पंजीकृत कराना होगा।

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उन्होंने कहा कि मंदिर की संपत्ति को अनधिकृत दावों से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि पुजारियों द्वारा संपत्ति की खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के 35 जिलों में 2,512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं, जिनके पास लगभग 4,321.64 एकड़ जमीन है।

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सरकार जल्द ही 2,499 पंजीकृत मंदिरों और मठों की बाड़बंदी की प्रक्रिया शुरू करेगी। इन मठ-मंदिरों के पास 18,456.95 एकड़ जमीन है। भूखंड को अतिक्रमण से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वैशाली जिले में सबसे ज्यादा 438 अपंजीकृत मंदिर और मठ मौजूद हैं, जबकि औरंगाबाद एकमात्र ऐसा जिला है जहां कोई अपंजीकृत मंदिर नहीं है।

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