

मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने जयनगर एसएसबी कैंप के सहकर्मी सिपाही सी मुरकेशन की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए एसएसबी जवान बाल बहादुर राय को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। बुधवार को सजा के बिन्दुओं पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। एपीपी मिथिलेश कुमार झा ने बताया कि कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में बाल बहादूर राय को सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उन्हें छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी होगी।
बीते 26 जून 2011 की रात करीब 11 बजे अचानक सीमा सुरक्षा बल के सिपाही सी मुरकेशन एवं मुख्य सिपाही लाल बहादुर राय के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान बाल बहादुर राय ने लकड़ी चिरान से हमले कर दिए। सिर कटने से सी मुरकेशन गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
अधिक ब्लीडिंग होने के कारण वहीं बेहोश हो गए। कैंप कमांडर भारत भूषण वहां पहुंचे और जख्मी सिपाही सी मुरकेशन को इलाज के लिए जयनगर पीएचसी लाए वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कमांडर के बयान पर जयनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।





