लहेरियासराय, देशज टाइम्स। ककरघट्टी के देवनारायण यादव की हत्या में दरभंगा कोर्ट ने अजीत कुमार यादव को दोषी करार दिया है। देवनारायण यादव की वर्ष 2015 में हत्या कर दी गई थी। उसके सिर और गर्दन को तलवार से काट दिया गया था। इस मामले में देवनारायण यादव के पुत्र सचिन कुमार ने एफआइआर दर्ज कराई थी। पढ़िए पूरी खबर
जानकारी के अनुसार, हत्या मामले में दरभंगा न्याय मंडल के अजीत कुमार यादव दोषी करार। एपीपी अरुण कुमार सिंह कि हत्यारा सदर थाना क्षेत्र ककरघट्टी निवासी है। घटना 6/2/15 को देवनारायण यादव की सिर और गर्दन तलवार से हमला करके जख्मी कर दिया। जख्मी का बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया। रास्ते में ही मुसरीघरारी के निकट उसकी मौत हो गई।
मृतक के पुत्र सचिन कुमार यादव की सूचना पर 7 फरवरी 2015 को सदर थाना में प्राथमिकी 46/15 दर्ज किया गया।सत्रवाद संख्या 309/15 में सरकार की ओर से 12 गवाहों की गवाही हुई।
अभियुक्त को दफा 341,326, 307/34 और 302/34 भादवि में दोषी करार दिया है। अभियुक्त के सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 10 अगस्त की तिथि निर्धारित किया है।
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अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का विशेष जज हमबीर सिंह बघेल की कोर्ट ने शुक्रवार को 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। स्पेशल पीपी संजीव कुंमर के अनुसार बहादुरपुर थाना क्षेत्र के फेकला ओ.पी के पिरी निवासी जिवेन्द्र लाल देव उर्फ नमुनी लाल देव, संतोष लाल देव, उमेश लाल देव, राजेश लाल देव,ब्रज किशोर लाल देव, श्याम लाल देव को स्पेशल जज श्री बघेल ने दफा 147,148,324,307 भादवि और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में दोषी करार दिया। सजा की अवधि निर्धारण के लिए 11 अगस्त की तिथि कोर्ट ने निर्धारित किया।