
लहेरियासराय, देशज टाइम्स। देवनारायण यादव की हत्या मामले में दोषी अभियुक्त ककरघटी निवासी अजीत कुमार यादव को आजीवन सश्रम कारावास सजा बुधवार को एडीजे उदयवंत कुमार ने सुनाई है।
छह फरवरी 15 की संध्या में ककरघट्टी के अजीत कुमार यादव ने तलवार से हमला कर देवनारायण यादव की सिर और गर्दन जख्मी कर दिया था। जख्मी का बेहतर इलाज पटना ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
देवनारायण यादव के पुत्र सचिन कुमार यादव की सूचना पर 7 फरवरी 15 को सदर थाना में प्राथमिकी सं० 46/15 दर्ज किया गया। जिसका सत्रवाद सं० 309/15 के तहत कोर्ट में चल रहा था।एपीपी श्री सिंह ने बताया कि अदालत में अभियोजन पक्ष से 12 गवाहों की गवाही कराई गई।
हत्या मामलें में दोषी करार दिये गए अभियुक्त को सूनवाई के बाद अदालत ने धारा 302/34 में आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जूरवाना,307/34 में दस वर्ष, जुर्माना दस हजार रुपये, 326 में पांच वर्ष कारावास, जुर्माना पांच हजार रुपये और 341 भादवि में एक महीना कारावास की सजा सुनाई गई है।
जुर्माना नहीं चुकाने पर छह माह, तीन माह और एक माह अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है। अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंदी है।





