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दुष्कर्म मामले में देवनारायण भंडारी को मधुबनी कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा और 5000 हजार का जुर्माना
फोटो :मधुबनी कोर्ट
मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजूर आलम की अदालत ने दुष्कर्म मामले में आरोपित देवनारायण भंडारी को 20 वर्ष की सजा और 5000 रुपये का जुर्माना किया।
गुरुवार को जजमेंट पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से प्रभारी पीपी मनोज तिवारी एवं फैज अहमद ने बहस की।
आरोपित देवनारायण भंडारी लदनियां थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। उस पर गूंगी एवं मंदबुद्धि की एक 22 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध हो गया है। पीपी श्री तिवारी ने बताया कि 15 नवम्बर 2019 को दोपहर करीब 12 बजे लड़की की मां धान काट रही थी।
धान का बोझा लेकर जब वह आंगन पहुंची तो अभियुक्त किचन में लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। जब लड़की की मां ने शोर मचाया तो वह धक्का देकर भाग निकला। घटना को लेकर पीड़िता की मां जैनब खातून ने लदनियां थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।