एलटीसी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सदस्य और मौजूदा आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी, एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली की एक कोर्ट ने शनिवार को राजद विधायक अनिल कुमार सहनी को यात्रा-महंगाई भत्ते की धोखाधड़ी के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई है। मामले उस वक्त का है, जब वह जदयू की तरफ से राज्यसभा सदस्य थे। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने नेता पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दरअसल, बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिये जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआइ ने केस दर्ज किया था। जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि अनिल सहनी ने दूसरे लोगों के साथ साजिश के तहत जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास बनवाया और उसके सहारे राज्यसभा को 23.71 लाख रुपये का चूना लगाया। अनिल कुमार सहनी ने फर्जी टिकट के सहारे अपनी यात्रा दिखायी जबकि उन्होंने कोई यात्री ही नहीं की थी।
न्यायाधीश ने सहानी के सहयोगियों एनएस नायर और अरविंद तिवारी को दो-दो साल की जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला यात्रा-महंगाई भत्ते की धोखाधड़ी से भुगतान का दावा करने से जुड़ा है। आरोप है कि सहनी ने बिना कोई यात्रा किए भत्ते के भुगतान के लिए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास दिए।
इस तरह उन्होंने राज्यसभा के साथ 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। सहनी अभी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक हैं। केंद्रीय एजेंसी ने 31 अक्तूबर 2013 को सहनी व अन्य के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के एक संदर्भ के बाद मामला दर्ज किया था।