बिहार में अवैध ईंट-भट्ठा संचालकों पर शामत आने वाली है। अवैध ईंट-भट्ठे से होने वाले प्रदूषण को लेकर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court On Illegal Brick Kilns) गंभीर है। ईंट भट्टे से होने वाले प्रदूषण पर पटना हाईकोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद अब बड़ा आदेश जल्द ही आने वाला है।
अनमोल कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को की गई कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इससे पहले बताया था कि बरसात के चलते ईंट भट्ठे बंद रहने से इसकी समय पर जांच नहीं हो पाई। अब इसकी जांच में फिर से सुनवाई हुई है।
पटना हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से चलने वाले ईंट भट्टे से होने वाले प्रदूषण के मामलें पर सुनवाई की। अनमोल कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ के समक्ष बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से की गई कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया, लेकिन कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई में विस्तृत आदेश पारित करेगा। इस मामले पर फिर अगली सुनवाई 29 नवंबर,2022 को की जाएगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आपने सभी 102 ईंट भट्ठों को बंद करा दिया, लेकिन आपके होते हुए इतनी बड़ी संख्या में ये ईट भट्ठे चल कैसे रहे थे? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर कोर्ट को बताया गया कि अवैध रूप से चल रहे 102 ईंट भट्टे को बंद करा दिया गया है।
पिछली सुनवाई में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अवैध रूप से चल रहे 102 ईट भट्टे को बंद करा दिया गया। साथ ही ये भी कोर्ट से ये भी कहा गया कि आगे अगर ऐसे अवैध रूप से ईट भट्टे चालू पाये गए,तो उन्हें तत्काल बंद करा दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एमिकस क्यूरी अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कोर्ट को बताया था कि राज्य में ईट भट्टे चलाने के क्रम में नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में तो ईट भट्टे ऐसे भी बंद ही रहते है। उन्होंने कहा कि इन ईट भट्टे से होने वाले प्रदूषण के कारण वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता हैं।