मई,14,2024
spot_img

दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला…नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म में जमानत खारिज

spot_img
spot_img
spot_img

लहेरियासराय, देशज टाइम्स। व्यवहार न्यायालय के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सहदेव सहनी का अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दिया है।

स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि पूर्व में भी दो अभियुक्त देव लाल सहनी और दशरथ सहनी का अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गया है। उन्होंने कहा कि 13 मई 2022 की रात्रि में बालिका को जबरन घर से उठाकर ले जाने के पश्चात सामूहिक दुष्कर्म किया।

इस जघन्य अपराध मामलें की प्राथमिकी संख्या-34/22 महिला थाना लहेरियासराय दरभंगा में बालिका को अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की अपराध धाराएं समेत पॉक्सो एक्ट में दर्ज की गई। इसमें दशरथ सहनी, धमेंद्र सहनी, देव लाल सहनी, सहदेव सहनी, ओम सहनी के विरुद्ध मामला दर्ज कराई गई। अदालत ने मामलें की गम्भीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया।

यह भी पढ़ें:  Darbhanga Lok Sabha Election LIVE 🔴| लोकतंत्र से पहला-पहला प्यार है, पहली-पहली बार है....ऊंगुली पर स्याही...चेहरे पर दमक, Ghanshyampur की चमक

इधर, दरभंगा व्यवहार न्यायालय का द्वितीय बिशेष न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी श्याम यादव को शराब कारोबार की जुर्म में सजा सुनाई है।

स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि अदालत ने जीओ वाद सं.1006/20 का बिचारण पश्चात कोर्ट ने अभियुक्त यादव को पांच वर्षों का कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर जुर्मी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह भी पढ़ें:  Darbhanga Lok Sabha Election LIVE 🔴| गौड़ाबौराम में घुमती घड़ी की सूई के साथ दिखा How Is The Josh

ताज़ा खबरें

Editors Note

लेखक या संपादक की लिखित अनुमति के बिना पूर्ण या आंशिक रचनाओं का पुर्नप्रकाशन वर्जित है। लेखक के विचारों के साथ संपादक का सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं। सर्वाधिकार सुरक्षित। देशज टाइम्स में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखक के अपने हैं। देशज टाइम्स टीम का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। कोई शिकायत, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कृपया deshajtech2020@gmail.com पर लिखें।

- Advertisement -
- Advertisement -
error: कॉपी नहीं, शेयर करें