
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया है। नया बदलाव ग्राहकों की सेफ्टी और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा। इसको लेकर RBI ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। अगर आप आने वाले समय में बैंक लॉकर खोलने की प्लानिंग में हैं, तो आपको नए नियम जान लेने चाहिए। कारण, पढ़ लीजिए पूरी खबर
अब बैंक लॉकर (bank locker) के नियम बदल जाएंगें। एक जनवरी से यह लागू हो जाएगा। अगले साल की पहली तारीख यानी एक जनवरी 2023 (New Year) से लॅाकर से जुड़े कई नियम बदलेंगे।
नए बैंक लॉकर के रूल्स इस साल की शुरुआत से लागू हो रहे हैं। आरबीआई ने इसकी शुरुआत बैंक लॉकर के ग्राहकों की तरफ से मिल रही शिकायतों के आधार पर की है।
एसबीआई और पीएनबी समेत अन्य बैंकों ने ग्राहकों को एसएमएस के जरिये नए नियमों की जानकारी देनी शुरू कर दी है। बैंक एक 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर करार (एग्रीमेंट) का नवीनीकरण करेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के संशोधित अधिसूचना के अनुसार बैंक लॉकर के मामले में मनमानी नहीं कर सकेंगे और ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकेंगे।
जानकारी के अनुसार बैंक लॉकर करार नीति के तहत किसी ग्राहक को लॉकर आवंटित करते समय बैंक उस ग्राहक के साथ करार करता है, जिसके बाद लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती है।
विधिवत मुहर लगे कागज पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लॉकर समझौते की एक प्रति लॉकर किराएदार को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए दी जाती है। जबकि, करार की मूल प्रति बैंक की उस शाखा के पास रहता है जहां लॉकर की सुविधा ग्राहक को दी गई होती है।