जाले, देशज टाइम्स ब्यूरो। कमतौल थाना कांड संख्या 205/22 (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के फरार इकलौते आरोपित एवम् कमतौल निवासी कृष्ण चंद्र ठाकुर के पुत्र हेमंत कुमार ठाकुर के आवास पर, दरभंगा न्यायालय के आदेश से रविवार को इश्तेहार चस्पाया है।
कांड के अनुसंधान सअनि राकेश दुबे ने मौके पर परिजनों को चेतावनी दी है कि आरोपित को शीघ्र न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया गया तो न्यायालय के आदेश से कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार उर्वरक निरीक्षक सह अनुमंडल कृषि पदाधिकारी दरभंगा हरि मोहन मिश्र ने उर्वरक बिक्री को लेकर, विभिन्न अनियमितता बरतने के आरोप के तहत, आरोपित के विरूद्ध बीते वर्ष 28 अगस्त को कमतौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था।