बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सात सितम्बर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन पत्र भरने के लिए प्रत्याशियों ने एनआर रसीद कटवाना शुरू कर दिया है।
जिला प्रशासन एक्शन मोड में
शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में है तथा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिएफ्लाइंग स्क्वायड टीम एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम बनाया गया है।
फ्लाइंग स्क्वायड टीम में सभी अंचलाधिकारी को मजिस्ट्रेट बनाते हुए स्थानीय थाना के पुलिस पदाधिकारी को साथ में लगाया गया है। जबकि स्टेटिक सर्विलांस टीम में मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट बनाते हुए स्थानीय थाना के पुलिस पदाधिकारी को साथ में लगाया गया है।
पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड टीम का गठन किया गया है। यह उड़नदस्ता टीम अपने-अपने क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे। फ्लाईंग स्कवाईड का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य विभागों के स्तर से आदर्श आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, राजनैतिक दलों द्वारा सुनिश्चित कराना है।
अवैध पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, दीवार लेखन पर रहेगी नजर
बिहार सम्पत्ति विरूपण एवं निवारण अधिनियम तथा आयोग के निर्देश के आलोक में सार्वजनिक सम्पत्ति से अवैध पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, दीवार लेखन आदि को यह टीम हटवाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति, वाहन का अनुमति पत्र, जनसभाओं का अनुमति पत्र निर्गत आदेश, अनुमति पत्र के अनुसार कार्रवाई करना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को दिये गये निर्देश के आलोक में की गयी कार्रवाई का अनुश्रवण तथा सरकारी वाहन, डाकबंगला, गेस्ट हाउस, सार्वजनिक सभा स्थल के दुरूपयोग पर टीम नजर रखेगी। वीडियो रिकार्डिंग के आधार पर आचार संहिता का उल्लंधन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
स्टेटिक सर्विलांस टीम अपने क्षेत्र में होने वाले गैर कानूनी गतिविधि पर नजर रखेंगे तथा चेकपोस्ट आदि पर ऐसे वाहनों की जांच करेंगे, जिससे वोटर को लुभावने के लिए राशि या अन्य आपत्तिजनक सामग्री शराब, हथियार आदि के ढ़ोने की आशंका हो। यदि किसी वाहन से बड़ी मात्रा में राशि ढोने का कार्य पकड़ में आता है तो उसे सीज कर निर्वाचन नियमों के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करना होगा।
मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए पैसा या अन्य आपत्तिजनक सामग्री कपड़ा, शराब आदि वितरण करने वाले अभ्यर्थियों पर कड़ी निगाह रखने का निर्देश दिया गया है। यह टीम फ्लाइंग स्कवाईड कोषांग को दैनिक प्रतिवेदन देना तथा फ्लाइंग स्कवाईड कोषांग के सम्पर्क में रहेगा।