back to top
25 नवम्बर, 2024
spot_img

Bihar Panchayat Chunav: नामांकन से पहले प्रत्याशियों को देना होगा मुकदमों की जानकारी

spot_img
spot_img
spot_img

बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

 

जानकारी के अनुसार अगर विभिन्न पदों से चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित किए गए दस्तावेजों में से एक भी कम रहा, तो नामांकन पत्र रद किया जा सकता है।

ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए नामांकन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने से संबंधित गाइडलाइन भी जारी किया है।

आयोग ने अभ्यार्थियों के बारे में सूचनाएं प्रपत्र क तीन एवं प्रपत्र ख तीन में शपथ पत्र के रूप में भी देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अनारक्षित पद तथा नाम निर्देशन शुल्क संबंधित लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिला, अनुमंडल, प्रखंड व अंचल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

अभ्यर्थियों को सक्षम न्यायालय की ओर से दंडित किए जाने से संबंधित या किसी न्यायालय में दर्ज आपराधिक मुकदमे से संबंधित घोषणा पत्र शपथ के रूप में देना होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के साथ कोषागार में जमा किया गया नाम निर्देशन शुल्क का चालान भी साथ में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

--Advertisement--

ताज़ा खबरें

Editors Note

लेखक या संपादक की लिखित अनुमति के बिना पूर्ण या आंशिक रचनाओं का पुर्नप्रकाशन वर्जित है। लेखक के विचारों के साथ संपादक का सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं। सर्वाधिकार सुरक्षित। देशज टाइम्स में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखक के अपने हैं। देशज टाइम्स टीम का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। कोई शिकायत, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कृपया [email protected] पर लिखें।

- Advertisement -
- Advertisement -