सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ दाखिल सभी मुकदमों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई को ट्रांसफर कर सकता है। कोर्ट आज ही इस मामले पर आदेश पारित कर सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर 2021 को परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह की ओर से वकील पुनीत बाली ने कहा था कि गृह मंत्री पर उगाही रैकेट चलाने का आरोप लगाने की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है।
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बाली ने कहा था कि परमबीर से नए कमिश्नर ने कहा कि गृह मंत्री से समझौता कर लो, नहीं तो आदेश है कि आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लें। उन्होंने पहले जिन अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण के लिए दंडित किया, उन्हीं को शिकायतकर्ता बनाया गया।
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