INX मनी लॉन्डिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत मिल गई।
मुख्य बातें
- INX केस में पी. चिदंबरम को मिली जमानत
- सुप्रीम कोर्ट ने ED से जुड़े केस में दी जमानत
- 106 दिन की हिरासत के बाद चिदंबरम को राहत
नई दिल्ली, देशज न्यूज। INX मनी लॉन्डिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत मिल गई है। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
कोर्ट ने आदेश दिया है, बिना परमिशन के यात्रा न करें। कोर्ट ने चिदंबरम को यह भी हिदायत दी है, वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क न करें। हाई कोर्ट के इसी आदेश को पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने कई शर्तों के साथ पी चिदंबरम को जमानत दे दी। चिदंबरम पर यह मामला ED से जुड़ा है। इसमें उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है।
चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर साल 2007 में केंद्रीय वित्तमंत्री रहते हुए कथित रूप से विदेशी धन लेने के बाद आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप है।