


मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो। नगर थाना कांड संख्या 420/18 मामले में पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकार कामिनी बाला ने अपने अनुसंधान के क्रम में पूरे घटना को सही पाया है। उन्होंने घटनास्थल के निरीक्षण व पर्यवेक्षण के बाद कांड के धारा-420/406/भादवि व 138 एनआइ एक्त के तहत प्राथमिकी नामजद बिस्फी थाना के पतौना ओपी के परोही के अबुबकर सिद्दिकी के विरूद्ध सत्य पाया है।
जानकारी के अनुसार, पतौना ओपी क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी मो. जसीम ने नगर थाना मधुबनी में एक आवेदन देकर अबुबकर पर जालसाज कर तीन लाख रूपया ले लेने का आरोप लगाया था, जिस के आलोक में नगर थाना में 21 नवंबर को काडं संख्या-420/18 दर्ज किया। दर्ज प्राथमिकी में श्री जसीम ने अबुबकर पर आरोप लगाते हुए बताया कि उससे मेरी दोस्ती थी। जहां दोस्ती की आर में अबुबकर ने चूड़ी बाजार स्थित अपने भारत बैग दुकान में कारोबार को बढ़ाने के लिए तीन लाख रूपया लिया। रूपए देते वक्त मैंने कहा कि मेरी लड़की की शादी होगी तो उस समय रूपया वापस कर दिजिएगा। जब मेरी लड़की की शादी की तिथि तय हुई तो मैंने अपना रूपया अबुबकर से मांगना शुरू कर दिया, लेकिन आजकल कहकर अबुबकर टालता रहा।
लड़की की शादी में जब रूपया नहीं दिया तो मैं उसके भारत बैग दुकान पर पहुंचा व अपने रूपये की मांग करने लगा। कई बार दुकान पर जाने के बाद भी रूपया वापस नहीं किया। इसके बाद हमने उसी दुकान पर हंगामा किया। जिस पर अबुबकर ने तीन लाख में से एक लाख का चेक दिया, परंतु बैंक में अपने खाता में डाला तो वह चेंक वाउंस कर गया। तब मुझे समझ में आ गया कि अबुबकर मेरे साथ जालसाजी कर रहा है। फिर मैने कोर्ट नोटिस भी किया। जिसका जवाब अबुबकर ने नही दिया। तब मैंने कानुन का सहारा लेते हुए नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया।









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