लहेरियासराय, देशज टाइम्स संवाददाता। मनीगाछी थाना क्षेत्र में अपहरण मामले में कोर्ट ने अनुसंधानक को नोटिस जारी किया है। बुधवार को इस मामले में पंचम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने काफी गंभीरता बरतते हुए समय पर अदालती आदेश का अनुपालन नहीं वाले मनीगाछी थाना की नाबालिक लड़की अपहरण मामले के अनुसंधानक को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने गत मंगलवार को ही अनुसंधानक को अपहृता की चिकित्सकीय जांच कराने का आदेश दिया था। बुधवार को कोर्ट कार्य अवधि तक अनुसंधानक ने चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया। इसे गंभीरता से देखते हुए मनीगाछी थाना एफआईआर 253/18 के अनुसंधानक को नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार, इस मामले में थाना पुलिस की मंशा सुस्त रहने को लेकर अपहृता की माता फुलकुमारी देवी ने दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक से शिकायत की थी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। दो दिसंबर को अपहरण की घटना की प्राथमिकी चार दिसंबर को दर्ज होना व आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर मानव अधिकार आयोग पटना में परिवाद दायर करने का कार्य अपहृता की माता ने की थी। तब जाकर फौरन पुलिस ने अपहृता को बरामदगी कर अदालत में प्रस्तुत कर दिया लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद चिकित्सकीय जांच कराकर जांच रिपोर्ट समर्पित नहीं किया। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
नाबालिक अपहरण में मनीगाछी के अनुसंधानक पर कोर्ट तल्ख
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