

दरभंगा, दरभंगा देशज टाइम्स ब्यूरो। मकान किराया भत्ता के गलत छूट स्वीकृत करने पर डीडीओ को जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग के टीडीएस विभाग की ओर से आयकर के टीडीएस व टीसीएस विषय पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को बिहार व झारखंड राज्य के आयकर आयुक्त टीडीएस रामविलास मिश्र ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सही दर से टीडीएस नहीं किए जाने पर धारा 27 सी के अंतर्गत जुर्माना व टीडीएस से संबंधित त्रैमासिक विवरणों को जमा नहीं किए जाने पर जुर्माना का प्रावधान है। वहीं काटी गई कटौती बैंक में नहीं जमा किए जाने पर आयकर अधिनियम 1961 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लगने वाले ब्याज जुर्माना फीस व अभियोजन आदि से संबंधित प्रावधानों से वीडियो से अवगत कराया गया। इस सेमिनार में अधिकारियों ने वीडियोस के समक्ष टीडीएस से संबंधित आने वाली समस्याओं से संबंधित पूछे गए। प्रश्न के भी निराकरण करने का यथासंभव प्रयास किया गया। सेमिनार में टीडीएस कटौती कर्ताओं से बातचीत में यह पाया गया कि जानबूझकर या जानकारी के अभाव में मकान किराया भत्ता पर टीडीएस नहीं जमा की जाती है जो बिल्कुल ही गलत है। आयकर आयुक्त ने इसे समझाया कि पूरे वित्त वर्ष में प्राप्त एचआरए मकान किराया भत्ता की राशि व पूरे वित्त वर्ष में मकान मालिक को मकान भाड़ा के रूप में दी गई राशि पूरे वित्त वर्ष में प्राप्त मूल वेतन व महंगाई भत्ता राशि का दस परसेंट जो कम राशि होगी उसी राशि पर आयकर की छूट मिलेगी। इस सेमिनार में संयुक्त आयकर आयुक्त सुप्रीमो विश्वास सहायक आयकर आयुक्त मानव आदक आयकर अधिकारी प्रमोद कुमार आयकर अधिकारी टीडीएस रमाकांत राय आयकर निरीक्षक पटना मुकेश कुमार आयकर अधिकारी प्रमोद कुमार सहित कई अधिवक्ता व डीडियो ने सेमिनार में भाग लिया।









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