spot_img

Madhubani में Amanat Motorcycle Garage और Mithila E Rickshaw Service Center पर बोला धावा दल ने धावा, 2 बाल श्रमिक कराए गए मुक्त

spot_img
- Advertisement -

समीर कुमार मिश्रा, मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो। बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल क्षेत्र में धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान (2 child laborers were freed in Madhubani) चलाया गया।

- Advertisement -

इसी क्रम में अमानत मोटर साइकिल गैरेज, कोतवाली चौक, मधुबनी से एक (1) एवं मिथिला ई रिक्शा सर्विस सेंटर, कोतवाली चौक मधुबनी से (1) अर्थात कुल 02 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया।

- Advertisement -

विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है।बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

- Advertisement -

श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को ₹20000 से ₹50000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से ₹20000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा ।इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा।

धावा दल टीम के सदस्य के रूप में गोविंद कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहिका,अनूप शंकर,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, राजनगर, हितेश कुमार भार्गव श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, खजौली, हरी प्रसाद,सर्वो प्रयास संस्था के प्रतिनिधि,अशोक मोहिते जिला समन्वयक प्रथम संस्था के प्रतिनिधि,रविन्द्र कुमार चौधरी चाइल्डलाइन हेल्पलाइन के प्रतिनिधि एवं नगर थाना की पुलिस टीम शामिल थे।

धावा दल की टीम के द्वारा गुरुवार को नगर थाना के क्षेत्रों एवं प्रखंड में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया।

श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा मधुबनी शहर के अलावा सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

Bihar News: बिहटा में खुलेगा बिहार का पहला Data Center हब, मिलेंगे सैकड़ों रोजगार के अवसर

Data Center: बिहार के बिहटा में अब सिर्फ ईंट-पत्थर ही नहीं, बल्कि डिजिटल भविष्य...

Bihar School Instruments Scam: वाद्य-यंत्र घपला, 76 हजार स्कूल, हारमोनियम, शंख, तबला, ढोलक, डमरू…सब कुछ… मगर सिखलाने वाला एक भी गुरु नहीं…तेजस्वी बोले- 158...

बिहार वाद्य-यंत्र घोटाला: बिहार में शिक्षा विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में...