Bhagalpur Crime News: भागलपुर में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। घोघा थाना कांड संख्या- 08/25 के आरोपी मनीष कुमार को दहेज प्रतिषेध अधिनियम और BNS की धाराओं के तहत 10 साल सश्रम कारावास और भारी जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला समाज में दहेज के खिलाफ एक कड़ा संदेश देता है।
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भागलपुर क्राइम न्यूज़: कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा
न्यायालय भागलपुर ने घोघा थाना कांड संख्या- 08/25 में मनीष कुमार पुत्र निरंजन मंडल, निवासी कोदवार, थाना घोघा, जिला-भागलपुर को दोषी ठहराया है। अदालत ने धारा-80 BNS के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त, धारा-85 BNS के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भी सुनाया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-04 के तहत 1 वर्ष का कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष की अहम भूमिका
इस मामले में अभियुक्त को सजा दिलाने में विभाषचंद्र चौधरी, अपर लोक अभियोजक, भागलपुर की अहम भूमिका रही। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर ही न्यायालय ने यह कठोर निर्णय सुनाया है। बिहार पुलिस की ‘जन विश्वास, संकल्प हमारा’ मुहिम के तहत ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
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दहेज के खिलाफ मजबूत संदेश
भागलपुर पुलिस लगातार अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए प्रयासरत है। इस फैसले से दहेज जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एक मजबूत संदेश गया है। पुलिस का यह कदम पीड़ितों को न्याय दिलाने और समाज में सुरक्षा का माहौल बनाने में सहायक होगा। डायल 112 जैसी सेवाओं के माध्यम से त्वरित सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।







