मधुबनी, देशज टाइम्स। व्यवहार न्यायालय मधुबनी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने एससी-एसटी मामले में तीन अभियुक्तों को 4 वर्ष कारावास वह ₹7000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार, इस केस के सूचक शिवचंद्र पासवान जो शिक्षा विभाग के चतुर्थ वर्गीय लिपि के थे। उनके पुत्र को घर से खींचकर बुरी तरह मारपीट एवं चूड़ी का आरोप लगाया। तीन-चार दिनों तक उसके साथ मारपीट व प्रतारित करता रहा। जिस मामले लेकर नगर थाना कांड संख्या 194/06 दर्ज कराया गया।
इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी एवं लाल प्रधान ने कम से कम सजा देने की बात कही तो वहीं विशेष लोग अभियोजक सपन कुमार सिंह ने कारी से करी सजा देने की गुहार लगाई।
मंगलवार को सजा की बिंदुओं पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने तीनों अभियुक्तों क्रमशः मुकेश कुमार राकेश कुमार उर्फ राजेश एवं सुंजन कुमार उर्फ संजन कुमार जो शहर के बलुआ मोहल्ला थाना नगर का निवासी है।