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22 जून, 2024
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‘मोदी सरनेम’ में Rahul Gandhi को Patna High Court से बड़ी राहत, पेशी के आदेश पर HC की रोक

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पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत के पेशी के आदेश पर फिलहाल रोक (Big relief to Rahul Gandhi from Patna High Court) लगा दिया है।

 ‘सारे मोदी चोर हैं’ बयान मामले में बिहार की अदालती मामले का सामना कर रहे राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।

पटना हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को निचली अदालत के पेशी के आदेश पर रोक लगा दिया है। कोर्ट अब इस मामले में 15 मई को सुनवाई करेगी। सोमवार को हाईकोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से एमपी-एमएल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप कुमार की अदालत ने की। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है।

राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिये बयान पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट द्वारा लगाये गई रोक के बाद उन्हें 25 अप्रैल को हाज़िर नहीं होना पड़ेगा।

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राहुल गांधी के खिलाफ पटना के एमपी-एमएल कोर्ट में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मानहानि का मामला दर्ज कराया है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने टसारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं कहकर मोदी सरनेम वाले लोगों को अपमानित किया है।

राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका पर सोमवार को पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की कोर्ट में सुनवाई। राहुल गांधी ने पटना हाई कोर्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

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सुशील मोदी की तरफ से दायर परिवाद पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया था।

दरअसल, बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित MP-MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है।

राहुल गांधी ने कार्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था। राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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MP-MLA कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए नीचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है।

ऐसे में अब कल यानी 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में राहुल गांधी पेश नहीं होंगे। इस मामले पर 15 मई को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तबतक नीचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी।

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