Bihar Government | Sc-St Act | बिहार के सभी DM को सरकार से एक और टास्क मिला है। अब सभी डीएम को SC-ST एक्ट के तहत दर्ज शिकायतों की Report देनी होगी।
जय बाबा केदार..!
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Bihar Government | Sc-St Act | एससी-एसटी एक्ट को जमीनी स्तर पर सुचारू उतारने की है सरकार की मंशा
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानि एससी-एसटी एक्ट को जमीनी स्तर पर सुचारू तरीके से क्रियान्वयन हो, इसके लिए बिहार सरकार ने गंभीरता दिखाई है। इसको लेकर बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को निर्देश भेजा है।
Bihar Government | Sc-St Act | रिपोर्ट भेजने के लिए अभियोजन निदेशालय की ओर से विशेष तैयारी की गई है
साथ ही, निर्देश के तहत इनसे एससी और एसटी एक्ट के तहत दर्ज शिकायतों की रिपोर्ट भी मांगी है। इस रिपोर्ट को भेजने के लिए अभियोजन निदेशालय की ओर से विशेष तैयारी भी की गई है। क्या है यह तैयारी, कैसे भेजेंगे जिलों के डीएम रिपोर्ट। पढ़िए पूरी खबर
Bihar Government | Sc-St Act | एक पोर्टल और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इसी ग्रुप और पोर्टल में जानकारी देनी होगी
बिहार में एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज शिकायतों में कितने लोगों को सजा मिली है अब इसकी रिपोर्ट बिहार सरकार को देना होगा। इसको लेकर अभियोजन निदेशालय की तरफ से एक पोर्टल और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप और पोर्टल में यह जानकारी देनी होगी कि एक महीने में कितनी लोगों के खिलाफ शिकायतें मिली और कितने लोगों को सजा दिया गया।
Bihar Government | Sc-St Act | कितने लोगों को सजा सुनाई गई, इसकी मासिक समीक्षा होगी
दरअसल, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानी एससी एसटी एक्ट के तहत कितने कांडों का निष्पादन हुआ और कितने लोगों को सजा सुनाई गई, इसकी मासिक समीक्षा होगी। इसको लेकर अभियोजन निदेशालय ने सभी जिलों के डीएम को कार्रवाई का निर्देश दिया है।
Bihar Government | Sc-St Act | जो बयान सफाई साक्ष्य या बहस के अंतिम चरण में है
अभियोजन निदेशालय के तरफ से इसको लेकर एक पोर्टल भी डेवलप किया गया है जिसमें फिलहाल जनवरी महीने की रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही विशेष लोक अभियोजकों को निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन किया जा रहे अभियोजन कार्यों की भी एंट्री की जाए बैठक के दौरान त्वरित विचारण के लिए ऐसी बातों
Bihar Government | Sc-St Act | सूचना संबंधित जिले के एसपी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है
को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है जो बयान सफाई साक्ष्य या बहस के अंतिम चरण में है। अगर निर्धारित तिथि को गवाह उपस्थित नहीं होते हैं तो इसकी सूचना संबंधित जिले के एसपी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।