
Patna High Court Big Decision| पटना हाईकोर्ट का शिक्षकों के हित में ऐतिहासिक फैसला…शिक्षकों की बल्ले-बल्ले…नहीं जाएंगीं नौकरी…जहां Bihar BSEB Sakshamta Pariksha को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
Patna High Court Big Decision | सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नियोजित शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा
Patna High Court ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नियोजित शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। यानि, बिहार के नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सक्षमता परीक्षा में न बैठने वाले और इसमें फेल होने वाले किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी।
Patna High Court Big Decision | नियोजित शिक्षकों को Patna High Court से बड़ी राहत
नियोजित शिक्षकों को Patna High Court से बड़ी राहत मिली है। राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली गई थी। इस परीक्षा में पास होना जरुरी था, पास नहीं होने वाले शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। इसके खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अपील की थी जिसपर आज फैसला आया है।
Patna High Court Big Decision | फैसला शिक्षकों के हक में आया है
फैसला शिक्षकों के हक में आया है जहां हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने या शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षक पद पर बने रहेंगे और उनकी नौकरी नहीं जाएगी। हाई कोर्ट के इस फैसले से शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा है।
Patna High Court Big Decision | नियोजित शिक्षकों में 70 प्रतिशत ने ही सक्षमता परीक्षा के लिए किया था आवेदन
बिहार में नियोजित शिक्षकों में 70 प्रतिशत ने ही सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन किया था। पहली सक्षमता परीक्षा के आयोजन के बाद रिजल्ट भी आ चुका है। कक्षा एक से पांच तक के एक लाख 48 हजार 845 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी थी। इनमें एक लाख 39 हजार दस उत्तीर्ण हुए थे। वहीं, कक्षा छह से आठ के 23 हजार 873 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी थी, जिनमें 22 हजार 941 उत्तीर्ण हुए हैं।
Patna High Court Big Decision | रूल-4 को खारिज करते हुए आदेश दिया
बिहार के नियोजित शिक्षकों को Patna High Court ने मंगलवार को रूल-4 को खारिज करते हुए आदेश दिया कि सक्षमता परीक्षा में न बैठने वाले और इसमें फेल होने वाले किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। ये टीचर अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा जिस नियमावली-12 के तहत अपीलीय प्राधिकार को खत्म किया गया था, उसे भी खारिज कर दिया गया है। यानी अब प्राधिकार भी बने रहेंगे।
Patna High Court Big Decision | परीक्षा के नियम से आक्रोशित टीचरों का कहना था
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल है। सक्षमता परीक्षा के नियम से आक्रोशित टीचरों का कहना था कि राज्य सरकार सक्षमता परीक्षा जैसे कई तरीकों से शिक्षकों की छंटनी करने का प्रयास कर रही है। सरकार की नियमावली के खिलाफ टीचरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
Patna High Court Big Decision | साढ़े तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर
यह फैसला राज्य के साढ़े तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है, जो लंबे समय से अपनी सेवाओं को स्थायी करने और राज्यकर्मी का दर्जा पाने की मांग कर रहे थे।पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए नियम 4 के प्रावधान को समाप्त कर दिया है।
Patna High Court Big Decision | परीक्षा में फेल होने वाले शिक्षकों को हटाया जा सकता था
इसके तहत सक्षमता परीक्षा में फेल होने वाले शिक्षकों को हटाया जा सकता था। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को हटाने का यह नियम मनमाना और अनुचित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षकों को उनके पद पर बने रहने का अधिकार है, भले ही वे सक्षमता परीक्षा में फेल हो जाएं।
Patna High Court Big Decision | उन्हें अगली सक्षमता परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा
सक्षमता परीक्षा के समय ही सभी शिक्षकों से उनकी पसंद के तीन जिलों का विकल्प मांगा गया था, जहां के स्कूलों में वह पदस्थापित होना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में विषयवार प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षकों को उनके पसंद के जिले आवंटित किये गये हैं। जिन शिक्षकों को उनके पसंद के जिले नहीं मिले हैं और वे नयी जगह पर योगदान नहीं देना चाहते हैं, उन्हें अगली सक्षमता परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा।


