मई,11,2024
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मुखिया जी धीरे चलना, पंचायत चुनाव में ज़रा संभलना, कहीं उम्मीदवारी रद्द न हो जाए, पढ़िए पूरी ख़बर

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मुखिया जी धीरे चलना, पंचायत चुनाव में ज़रा संभलना, कहीं उम्मीदवारी रद्द न हो जाए, पढ़िए पूरी ख़बर पंचायत चुनाव में मुखिया या पंचायत के किसी पद का प्रत्याशी वोट के लिए यदि रुपए लुटाता है तो उसकी खैर नहीं है।

 

चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर एफआईआर किया जाएगा और उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी। इस बीच आयोग ने चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से बाज न आने वाले प्रत्याशियों पर नकेल कस दिया है।

इस संबंध में जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी नबीन कुुमार पाण्डेय ने बुधवार को बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। पंचायत चुनाव के दौरान वोट के लिए नोट लुटाने वालों पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2021 के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा का ब्यौरा जारी कर दिया है।कोई भी जिला परिषद उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख तक ही खर्च कर सकता है।

 

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में उम्मीदवारों के लिए क्या करें और क्या न करें की व्यापक जानकारी भी दी गई है। निर्वाचन आयोग की मानें तो जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 1 लाख तक खर्च करने की छूट है तो मुखिया और सरपंच उम्मीदवार 40 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं।

 

वही पंचायत समिति के सदस्यों को 30 हजार खर्च करने का हक होगा। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20 हज़ार खर्च करने की छूट मिलेगी। कोई भी प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल का झंडा बैनर इस्तेमाल नहीं करेगा।

 

अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।साथ ही धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच घृणा फैलाने को भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उम्मीदवारों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए मंदिर, मस्जिद या दूसरे धार्मिक स्थलों का मंच के रूप में इस्तेमाल करना वर्जित किया गया है। जातीय और धार्मिक भावनाओं के माध्यम से वोट मांगने की कोशिश में भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

 

चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को जुलूस के शुरू होने का समय ,उसका स्थान, उसकी शुरुआत और उसकी समाप्ति के बारे में विस्तृत ब्यौरा देना होगा। इसके लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति भी लेनी होगी।बताया जाता है कि 15 अगस्त के बाद पंचायत चुनाव की तिथि घोषित कर दी जायेगी।

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