आरजेडी नेता तुलसी राय अपहरण कांड के आरोपी साहिबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका दिया है। मुजफ्फरपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने राजू सिंह की याचिका पर सुनवाई कर फैसले को सुरक्षित रखा था, जिसे शनिवार को सुनाया गया। इससे पहले राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव को अगवा कर मारपीट करने के आरोप में साहेबगंज विधायक डॉ. राजू कुमार सिंह सहित छह के खिलाफ इश्तेहार जारी किया गया था।
वहीं, विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के प्रभारी सीजेएम-दो महेश्वर दूबे ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया कि साहेबगंज विधायक के अलावे शुभम सिंह, संतोष सिंह, टिंकू सिंह, रमेश सिंह और मृत्युंजय कुमार उर्फ सुमन ठाकुर के खिलाफ इश्तेहार जारी करें।
वहीं, साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। शनिवार को विशेष कोर्ट (एमपी-एमएलए मामले) ने विधायक की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। भाजपा विधायक के लिए यह बड़ा झटका है।
ऐसा इसलिए कि अब उन्हें अग्रिम जमानत किए हाईकोर्ट की शरण में जाना होगा, लेकिन वहां अभी ग्रीष्मावकाश चल रहा है। दूसरी ओर पुलिस ने उनपर शिकंजा कस दिया है।
हालांकि, निचली अदालत से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी विधायक राजू सिंह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
फिलहाल हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टी चल रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बीच पुलिस अपहरण के मामले में फरार चल रहे बीजेपी विधायक की गिरफ्तार के लिए शिकंजा कस सकती है।
विधायक के घर इस मामले में शुक्रवार को इश्तेहार चस्पा कर दिया गया था। विधायक को आत्मसमर्पण करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।