back to top
23 अप्रैल, 2024
spot_img

Darbhanga के मनीगाछी में Riyazuddin की हत्या में कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 दोषी करार, फैसला 6 को

spot_img
spot_img
spot_img

दरभंगा, देशज टाइम्स। मनीगाछी थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के मो. रियाजुद्दीन की हत्या में दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस हत्या में तीन लोगों को कोर्ट ने दोषी माना है। तीनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं, अंतिम फैसला छह (3 convicted in murder of Riyazuddin in Manigachi) दिसंबर को आएगा।

जानकारी के अनुसार, मनीगाछी थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के मो. रियाजुद्दीन की हत्या में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसके तहत मो. रियाजुद्दीन की हत्या में तीन लोगों को दोषी ठहराया है।

यह भी पढ़ें:  Darbhanga में CSP गई लड़की तमंचे के दम पर अगवा, Investigation On, शादी या देह व्यापार?

इसमें नारायणपुर के हैदर हाजाम, मो. नशीम उर्फ शेर अली एवं दहौड़ा मुसहरी टोल के भरत सदा को मंगलवार को दफा 302, 120(B)/34 भादवि में दोषी करार देते हुए मंडल कारा दरभंगा भेज दिया गया है। वहीं, सजा की बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 6 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है।

एपीपी श्रीमती झा ने बताया कि पंचायत चुनाव के रंजिश को लेकर राघोपुर उत्तरी ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया की पति की हत्या कर दी गई थी। जब वे एक पंचायती कर घर लौट रहे थे। अब लोगों की निगाहें 6 दिसंबर को अदालत से जूर्मियों को मिलने वाली सजा पर टिक गई है।

यह भी पढ़ें:  Darbhanga मंडलकारा की Legal aid System होगी मजबूत, Corrective Measures होंगे Improved

एपीपी रेणु झा ने बताया कि मृतक का भाई मो. शब्बीर ने मनीगाछी थाना में प्राथमिकी संख्या-135/20 दिनांक 21-6-2020 को संस्थित कराया था। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि 21 जून 2020 को दिन दहाड़े उनके भाई मो. रियाजुद्दीन को दहौड़ा के हीरो होंडा एजेंसी के पास घेरकर चाकू मारकर हत्या कर दिया। एक हत्यारे को आम लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

यह भी पढ़ें:  Career: Darbhanga का बेनीपुर बना रोजगार के अवसर तलाशने का बड़ा प्लेटफॉर्म, 19 कंपनी, 411 प्रतिभागी, 354 का औपबंधिक चयन

एपीपी श्रीमती झा को अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और राजीव चन्द्र झा ने सूचक की ओर से सहयोग किया। हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान पूरी कर आरोप पत्र समर्पित किया। हत्या मामले के सत्रवाद संख्या- 7/21 में दस गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष से हुई।

--Advertisement--

ताज़ा खबरें

Editors Note

लेखक या संपादक की लिखित अनुमति के बिना पूर्ण या आंशिक रचनाओं का पुर्नप्रकाशन वर्जित है। लेखक के विचारों के साथ संपादक का सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं। सर्वाधिकार सुरक्षित। देशज टाइम्स में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखक के अपने हैं। देशज टाइम्स टीम का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। कोई शिकायत, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कृपया deshajtech2020@gmail.com पर लिखें।

- Advertisement -
- Advertisement -
error: कॉपी नहीं, शेयर करें