दरभंगा, देशज टाइम्स। मनीगाछी थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के मो. रियाजुद्दीन की हत्या में दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस हत्या में तीन लोगों को कोर्ट ने दोषी माना है। तीनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं, अंतिम फैसला छह (3 convicted in murder of Riyazuddin in Manigachi) दिसंबर को आएगा।
जानकारी के अनुसार, मनीगाछी थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के मो. रियाजुद्दीन की हत्या में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसके तहत मो. रियाजुद्दीन की हत्या में तीन लोगों को दोषी ठहराया है।
इसमें नारायणपुर के हैदर हाजाम, मो. नशीम उर्फ शेर अली एवं दहौड़ा मुसहरी टोल के भरत सदा को मंगलवार को दफा 302, 120(B)/34 भादवि में दोषी करार देते हुए मंडल कारा दरभंगा भेज दिया गया है। वहीं, सजा की बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 6 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
एपीपी श्रीमती झा ने बताया कि पंचायत चुनाव के रंजिश को लेकर राघोपुर उत्तरी ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया की पति की हत्या कर दी गई थी। जब वे एक पंचायती कर घर लौट रहे थे। अब लोगों की निगाहें 6 दिसंबर को अदालत से जूर्मियों को मिलने वाली सजा पर टिक गई है।
एपीपी रेणु झा ने बताया कि मृतक का भाई मो. शब्बीर ने मनीगाछी थाना में प्राथमिकी संख्या-135/20 दिनांक 21-6-2020 को संस्थित कराया था। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि 21 जून 2020 को दिन दहाड़े उनके भाई मो. रियाजुद्दीन को दहौड़ा के हीरो होंडा एजेंसी के पास घेरकर चाकू मारकर हत्या कर दिया। एक हत्यारे को आम लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
एपीपी श्रीमती झा को अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और राजीव चन्द्र झा ने सूचक की ओर से सहयोग किया। हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान पूरी कर आरोप पत्र समर्पित किया। हत्या मामले के सत्रवाद संख्या- 7/21 में दस गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष से हुई।