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6 जनवरी, 2024
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Darbhanga News| Darbhanga Court News| सिंहवाड़ा स्वर्ण व्यवसायी चुन्नू ठाकुर अपहरण में अंतरजिला के 9 अपराधी दोषी करार, 15 मई को सजा पर फैसला

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Darbhanga News| Darbhanga Court News| सिंहवाड़ा स्वर्ण व्यवसायी चुन्नू ठाकुर अपहरणकांड में दरभंगा कोर्ट का सोमवार को बड़ा फैसला आया है। अंतर जिला शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के नौ अपराधी दोषी करार दिए गए है। इन्हें 15 मई को सजा दी जाएगी। जहां, दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा के सबसे प्रतिष्ठित दवा व्यवसायी उत्तरी पंचायत निवासी  विष्णुदेव भारती के छोटे पुत्र रमण कुमार ठाकुर चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले में सोमवार को दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला आया है।

Darbhanga News| Darbhanga Court News| नौ अंतर जिला अपराधी थे अपहरण में शामिल, दोष सिद्ध, 15 को मिलेगी सजा

चुन्नू ठाकुर अपहरण कांड में व्यवहार न्यायालय दरभंगा के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने आज नौ अंतर जिला अपराधियों को अपहरण का दोषी (9 inter-district criminals held guilty in kidnapping of Singhwara gold businessman Chunnu Thakur) माना है। इन नौ अपहरणकर्ताओं को अब कोर्ट कड़ी सजा देगी। सजा के लिए पंद्रह मई की तिथि तय की गई है।

Darbhanga News| Darbhanga Court News|शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के शामिल थे अपराधी

जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने आरोपी शिवहर जिला के अजय सिंह (नेपाली) नवल किशोर सहनी,अजय कुमार सिंह (पूर्व आर्मी) वैशाली जिला के हामीद खां उर्फ हमीद, मुजफ्फरपुर जिला के सुमन कुमार उर्फ लालबाबू, रवि रंजन,अमरेंद्र कुमार सिंह और सीतामढ़ी जिला के बबलू झा, रोहित कुमार को दोषी मानते हुए कड़ी सजा देने का फैसला किया है। इन अपराधियों पर भादवि की धारा 364A,328,344,411,120(b) में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब कोर्ट दोषसिद्ध अभियुक्तों की सजा देने का ऐलान किया है। इसके निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई और फैसला के लिए पंद्रह मई की तिथि तय की गई है।

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Darbhanga News| Darbhanga Court News| चुन्नू ठाकुर के अपहरण से एकबारगी पूरा इलाका सन्न रह गया था

जानकारी के अनुसार, सिंहबाड़ा में सोना चांदी की दुकान चलाने वाले व्यवसायी रमण कुमार ठाकुर उर्फ चुन्नू ठाकुर के अपहरण से एकबारगी पूरा इलाका सन्न रह गया था। अपहरण के बाद व्यवसायी सड़कों पर उतर आए थे। सिंहवाड़ा बाजार बंद रखते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की थी। बाद पुलिस दबिश के बाद चुन्नू अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त हुए थे। अब इस अपहरण मामले में नौ अभियुक्तों को  दोषी करार दिया है। इन्हें पंद्रह मई को कड़ी सजा मिलेंगी।

Darbhanga News| Darbhanga Court News| पिता विष्णु देव भारती ने दर्ज कराई थी अपहरण की एफआईआर

जानकारी के अनुसार, अपहरण मामले की एफआईआर सिंहवाड़ा थाना में अपहृत ठाकुर के पिता सिंहवाड़ा उत्तरी पंचायत निवासी विष्णु देव भारती ने दर्ज कराई थी। इस मामले में सिंहवाड़ा थाना में 2/20 एफआईआर दर्ज है। इस मामले में अपहरणकर्ताओं ने अपहृत चुन्नू ठाकुर की रिहाई के लिए पांच करोड़ रुपए बतौर फिरौती मांगे थे।

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Darbhanga News| Darbhanga Court News| पुलिस की सक्रियता दिखी, दो माह 14 दिन बाद चुन्नू हुए थे रिहा

मगर, पुलिस की सक्रियता और अपहरणकर्ताओं के मोबाइल फोन की जांच के दौरान पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया था। जिसकी स्वीकारोक्ति बयान पर छापामारी कर दो माह 14 दिन बाद अपहृत ठाकुर की बरामदगी हुई थी।अभियोजन पक्ष का संचालन लोक अभियोजक नशीरुद्दीन हैदर ने किया। अभियोजन पक्ष को सहयोग करने वाले सूचक के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और ऋषभ श्रीवास्तव ने बताया कि पांच करोड़ रुपए की फिरौती के मामले में नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है।

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