दरभंगा में महिला के घर में लगाई आग, की लूटपाट – कोर्ट ने सुनाया 3 साल की सजा। जमीन विवाद में घर में घुसकर आग लगाने वालों को कोर्ट ने सुनाई सजा – मालवर यादव को 3 साल की जेल। घर में घुसकर की लूट, मारपीट और आगजनी! कोर्ट ने 2 दोषियों को भेजा जेल – पढ़ें पूरी रिपोर्ट@कोर्ट रिपोर्टर, दरभंगा,देशज टाइम्स
दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: जमीन विवाद में आगजनी-लूटपाट करने वाले दो दोषियों को सजा
जमीन विवाद में महिला के घर घुसकर की मारपीट, लूटपाट और आगजनी
दरभंगा | जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने एपीएम थाना क्षेत्र के ब्रम्होतरा गांव के दो आरोपियों को गंभीर धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
इस केस में मालवर यादव को 3 वर्ष की सजा और 9,000 रुपये अर्थदंड, जबकि देवनारायण यादव को 1 वर्ष का कारावास और 4,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा के अनुसार, जमीन विवाद को लेकर गांव की जागतारण देवी के घर में दोनों आरोपियों ने जबरन घुसकर मारपीट, लूटपाट और आगजनी की थी।
यह घटना एपीएम थाना कांड संख्या 39/03 के तहत दर्ज हुई थी। इसका सत्रवाद संख्या 42/04 के तहत ट्रायल चल रहा था। प्राथमिकी पीड़िता ने स्वयं दर्ज कराई थी।
दरभंगा कोर्ट में 9 गवाहों की गवाही के बाद आया फैसला
अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल 9 गवाह पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने मंगलवार, 22 जुलाई को दोष सिद्ध किया।
दोषी | धाराएं (IPC) | सजा | अर्थदंड |
---|---|---|---|
मालवर यादव | 436 | 3 साल | ₹5,000 |
380 | 1 साल | ₹2,000 | |
452 | 1 साल | ₹2,000 | |
323 | 6 महीने | — | |
341 | 1 महीना | — | |
देवनारायण यादव | 380 | 1 साल | ₹2,000 |
452 | 1 साल | ₹2,000 | |
323 | 6 महीने | — | |
341 | 1 महीना | — |
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी
कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं समवेत (साथ-साथ) चलेंगी, यानी दोषियों को अधिकतम सजा की अवधि ही जेल में बितानी होगी। मालवर यादव को कुल 3 वर्ष और देवनारायण यादव को 1 वर्ष की सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
शनिवार को हुई अंतिम सुनवाई में अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण किया और दोषियों को सजा सुनाई।
इस फैसले से न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ा है और यह संदेश गया है कि गांवों में होने वाली हिंसक घटनाओं पर कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा।