

बिरौल देशज टाइम्स डिजिटल डेस्क। थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के निकट एक भूमि सह भवन को लेकर पिछले 23 वर्षों से दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया।
इस मामले में पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय बिरौल एवं अंचल कार्यालय तथा स्थानीय थाना पुलिस ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत भू-स्वामी ललन सिंह को उसके स्वामित्व का अधिकार दिलाने में सहयोग किया।
सीओ विमल कुमार कर्ण ने बताया पिछले 22 वर्षों से ललन सिंह और विनोद आचार्य,रामु सहनी, शिवशंकर सहनी के बीच पांच धुर जमीन को लेकर पहले जिला न्यायालय उसके बाद हाई कोर्ट मे मामला चल रहा था।
इसमें पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए भू-स्वामी ललन सिंह को उनके अधिकार दिलाने का निर्देश दिया। सीओ ने बताया कि उक्त आदेश के आलोक में व्यवहार न्यायालय बिरौल से प्रतिनियुक्त नाजिर पंकज कुमार एवं थानाध्यक्ष एस एन सारंग के मौजूदगी में भू-स्वामी श्री सिंह को उनकार अधिकार दिलाया गया है। इधर भू-स्वामी ने बताया कि पांच धूर के स्थान पर इन्हें तीन धूर जमीन ही प्रशासन की ओर से कब्जा कराया गया है।



