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फ़रवरी, 18, 2026
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दरभंगा में अग्निपथ : Darbhanga और Laheriasarai रेलवे स्टेशन के 500 गज की परिधि में लगा निषेधाज्ञा

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रभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। अग्निपथ योजना की घोषणा (Agneepath in Darbhanga) के विरोध में छात्रों और युवाओं की ओर से रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन, रेलवे ट्रेक को बाधित कर रेल परिचालन को बाधित करने की आशंका को देखते एसडीओ स्पर्श गुप्ता ने दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं लहेरियासराय रेलवे स्टेशन के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लगा दिया है। पढ़िए पूरी खबर

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जानकारी के अनुसार, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर स्पर्श गुप्ता ने आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से सेना भर्ती को लेकर अग्नीपथ योजना की घोषणा के विरोध में 17 जून 2022 (शुक्रवार) को छात्रों-युवाओं की ओर से रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन एवं रेलवे ट्रेक को अवरुद्ध कर रेल परिचालन को बाधित करने की संभावना के मद्देनजर विधि-व्यवस्था, शांति-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

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उक्त के आलोक में उन्होंने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं लहेरियासराय रेलवे स्टेशन के 500 गज की परिधि में 17 जून 2022 (शुक्रवार) के सुबह 6:00 बजे से अपराह्न 7:00 बजे तक विधि-व्यवस्था, शांति-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाना आवश्यक प्रतीत होता है।

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यह भी पढ़ें:  दरभंगा सॉफ्टवेयर आईटी पार्क: मिथिला में तकनीकी क्रांति का नया सवेरा

उक्त सभी स्थलों  पर विधि-व्यवस्था, शांति-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 (2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त स्थलों के आस-पास 500 गज की परिधि में 17 जून 2022 (शुक्रवार) के सुबह 6:00 बजे से अपराह्न 7:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

इस आदेश के तहत उपरोक्त स्थलों पर 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 06:00 बजे पूर्वाह्न से 07:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।

यह आदेश विधि व्यवस्था कार्य में नियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, रेल यात्री, सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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