
दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला – पत्रकार पर जानलेवा हमला! गोली चलाने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत। आरोपी शिव शक्ति ठाकुर की अग्रिम जमानत खारिज। पत्रकार पर गोली चलाने वाला आरोपी अब जेल जाएगा – कोर्ट ने जमानत ठुकराई।@दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर।
पत्रकार को मारने की कोशिश – दरभंगा कोर्ट ने कहा ‘जमानत नहीं’
शराबबंदी में पकड़ा गया शराब, पत्रकार ने लिखा समाचार – आरोपी ने चलाई गोली, जमानत खारिज! पत्रकार को मारने की साजिश पर कोर्ट सख्त – आरोपी शिव शक्ति ठाकुर की जमानत रद्द। फायरिंग कर पत्रकार को मारने की कोशिश – दरभंगा कोर्ट ने कहा ‘जमानत नहीं’ आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने माना गंभीर मामला
पत्रकार हमला मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज, इंदिरा आवास घोटाले में भी राहत नहीं
दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर। दरभंगा न्यायालय ने शुक्रवार को दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पत्रकार पर गोलीकांड: आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
फेकला थाना क्षेत्र के चक्का गांव निवासी शिव शक्ति ठाकुर ने पत्रकार कैलाश ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था। अभियोजन पक्ष ने बताया कि शराबबंदी के बावजूद आरोपी के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी।
इस खबर को प्रकाशित करने पर आक्रोशित होकर आरोपी ने पत्रकार पर दो राउंड फायरिंग कर हत्या का प्रयास किया। मामले को गंभीर मानते हुए प्रभारी सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने फेकला थाना कांड संख्या 66/25 में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
इंदिरा आवास घोटाले में भी जमानत नामंजूर
दूसरी ओर, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री पाण्डेय की अदालत ने जाले प्रखंड के इंदिरा आवास सहायक जियाउल हक की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोप है कि उन्होंने आवास लाभुकों से अवैध राशि वसूली की थी। मामला जाले थाना कांड संख्या 130/15 से जुड़ा है। 28 अगस्त 2025 से आरोपी जेल में बंद है।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने अदालत को बताया कि पत्रकार पर हमले का मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं इंदिरा आवास मामले में गरीब और आवासविहीन लाभुकों को ठगा गया है। इसलिए आरोपियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलनी चाहिए।