Darbhanga News | Life Imprisonment | Darbhanga Court News | Murder Case | दरभंगा के संतोष साह मर्डर केस में बादल और अक्षय को उम्र कैद की सजा हुई है। दोनों की हत्या में उम्र कैद के साथ आर्थिक दंड भी लगा है। संतोष की हत्या घर से बुलाकर इन दोनों ने 23 मई 2021 की रात में कर दी थी। पढ़िए क्या आया बड़ा फैसला…
Darbhanga News | Life Imprisonment | Darbhanga Court News | Murder Case | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय की अदालत का बड़ा फैसला
दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के रत्नोंपट्टी गांव के तीस वर्षीय संतोष साह की हत्या में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय की अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। संतोष के हत्यारों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, अर्थदंड भी लगाया है।
Darbhanga News | Life Imprisonment | Darbhanga Court News | Murder Case | बादल कुमार और अक्षय कुमार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा
संतोष की हत्या में नगर थाना क्षेत्र के रत्नोंपट्टी के ही रहने वाले बादल कुमार और अक्षय कुमार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई हैं। वहीं, कोर्ट ने दोनों हत्यारों पर अर्थदंड भी लगाया है। दोनों पर दस-दस हजार रुपए बतौर जुर्माना चूकाने का आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय की अदालत ने सुनाया है।
Darbhanga News | Life Imprisonment | Darbhanga Court News | Murder Case | बादल कुमार और अक्षय कुमार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा
अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर दोनों को तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा का प्रावधान दिया गया है। अदालत ने नगर थानाकांड सं. 135/21 से बने सत्रवाद सं. 58/22 की सुनवाई पूरी कर गत 5 फरवरी को ही दोनों हत्यारों को भादवि की धारा 302/34 में दोषी करार देते हुए काराधीन कर दिया था। सोमवार को अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के बहस के बाद सजा की घोषणा की।
Darbhanga News | Life Imprisonment | Darbhanga Court News | Murder Case | घर से बुलाकर ले गया बाद में बगीचे में गला रेतकर फेंक डाला
अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बताया कि 23 मई 2021 की रात्रि साढ़े नौ बजे में हत्यारों ने जय किशुन साह के पुत्र संजय साह को बुलाकर घर से ले गया। दूसरे दिन सुबह में संतोष साह का शव घर से डेढ़ किमी दूर एक बगीचे से गला कटा हुआ उसका शव बरामद हुआ था।
Darbhanga News | Life Imprisonment | Darbhanga Court News | Murder Case | पांच गवाहों की गवाही और फिर ये बड़ा फैसला
इसकी प्राथमिकी मृतक के पिता जय किशुन साह के आवेदन पर थाना में प्राथमिकी संख्या 135/21 दर्ज की गई। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई। और, अभियोजन पक्ष हत्यारे का जुर्म साबित कराकर सजा दिलाने में कामयाब रहे।