कोर्ट आदेश की अवहेलना! दरभंगा के बहेड़ी थानाध्यक्ष पर लगा ₹2500 जुर्माना – सीजेएम ने लगाई फटकार। दरभंगा सीजेएम का बड़ा फैसला: कोर्ट आदेश न मानने पर थानाध्यक्ष को लगा जुर्माना। 2500 का जुर्माना! कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करना पड़ा भारी – बहेड़ी थाना सवालों के घेरे में।@दरभंगा,देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्ट।
कोर्ट का बड़ा आदेश: आदेश की अवहेलना पर बहेड़ी थानाध्यक्ष पर ₹2500 का जुर्माना
FIR दर्ज नहीं की, कोर्ट ने लगाया जुर्माना। थानाध्यक्ष ने नहीं दिया कोर्ट को जवाब, सीजेएम ने ₹2500 का लगाया जुर्माना। दरभंगा कोर्ट का सख्त रुख! बहेड़ी । “कोर्ट के आदेश को गंभीरता से लें!” – बहेड़ी थानाध्यक्ष पर ₹2500 का सीधा दंडथानाध्यक्ष को मानना पड़ा कानून – जुर्माना ठोका गया – दरभंगा के अटही गांव की सच्ची कहानी@दरभंगा,देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्ट।
न्यायालय ने न्यायिक आदेश की अनदेखी को माना गंभीर लापरवाही, CJM कोर्ट का कड़ा रुख
दरभंगा@,देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्ट।। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) जुनैद आलम की अदालत ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर बहेड़ी थानाध्यक्ष पर ₹2500 का अर्थदंड (Fine) लगाया है। यह कार्रवाई परिवाद पत्र संख्या 360/25 की सुनवाई के दौरान की गई।
मुख्य बिंदु (Highlights)
कोर्ट: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा (CJM कोर्ट)। केस संख्या: 360/25। स्थान: बहेड़ी थाना, अटही गांव। जुर्माना: ₹2500 थानाध्यक्ष पर। आरोप: कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करना।
क्या है पूरा मामला?
अटही गांव निवासी विजय कुमार ने रामबाबू यादव समेत 9 लोगों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए CJM कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था। परिवादी ने कोर्ट को बताया कि बहेड़ी थाना में उन्होंने घटना को लेकर आवेदन दिया, लेकिन थानाध्यक्ष ने FIR दर्ज नहीं की। इस पर कोर्ट ने बहेड़ी थानाध्यक्ष से आवेदन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) मांगी थी।
थानाध्यक्ष ने नहीं दिया प्रतिवेदन, कोर्ट ने माना आदेश की अवहेलना
थानाध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदन जमा नहीं करने पर कोर्ट ने इसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना माना। CJM जुनैद आलम ने थानाध्यक्ष पर ₹2500 का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया।